Rajasthan Vermicompost Subsidy: राजस्थान के किसानों को प्रदेश सरकार दे रही जैविक खाद के लिए 50000 रुपए सब्सिडी का लाभ, जाने आवेदन की प्रक्रिया

Rajasthan Vermicompost Subsidy: राजस्थान के किसानों को प्रदेश सरकार दे रही जैविक खाद के लिए 50000 रुपए सब्सिडी का लाभ, जाने आवेदन की प्रक्रिया

Rajasthan Farmers News: हमारे देश में उत्पादन के मामले में कई देशों से आगे है, लेकिन अब समय बदलने के साथ ही ऑर्गेनिक खेती के महत्व में बढ़ोतरी हो रहा है। जिसके चलते किसानों के साथ आम जनता में भी ऑर्गेनिक खाद को लेकर जागरूकता में बढ़ोतरी हुई है। किसान की लगातार बढ़ रही रासायनिक उर्वरकों के निर्भरता को समाप्त करने के लिए कई प्रकार से पहल अलग-अलग राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार के द्वारा वर्मी कंपोस्ट को लेकर किसानों को सब्सिडी देने का पहल किया है।

Rajasthan Vermicompost Subsidy

किसानों को प्रदेश सरकार की ओर से वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्कीम के माध्यम से सब्सिडी दिया जाता है ,ऐसे में आइए जानते हैं इस योजना में किसानों को कितना और कैसे लाभ मिलेगा…

आखिर क्या है योजना का मुख्य उद्देश्य

प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से इस स्कीम को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य किसानों की लागत को कम करने के साथ-साथ जैविक खाद उपलब्धता करना और उनकी इनकम में बढ़ोतरी और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाना है। वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार से जैविक खाद जिसको गोबर व केंचुओं की सहायता से बनाया जाता है और इस खाद का उपयोग भूमि में मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण में भी सहायक रहती है। किसानों के लिए राजस्थान सरकार की ओर से वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने पर सब्सिडी के साथ-साथ तकनीकी सहायता भी दिया जा रहा है।

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राशि आएगी बैंक खाता में

राजस्थान प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्कीम के जरिए 50000 रूपये का सब्सिडी दिया जाता है। यानी की किसानों को जैविक खाद यूनिट बनाने को लेकर मदद दिया जाता है।

योजना में किसान के द्वारा तैयार की गई वर्मी कंपोस्ट यूनिट होने के पश्चात एक कमेटी की ओर से जांच किया जाता है। और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरा हो जाने के पश्चात सब्सिडी कार्यक्रम सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर होता है। वही वर्मी कंपोस्ट यूनिट में केंचुआ की महत्वपूर्ण भूमिका और उनका होना आवश्यक है ।

किस प्रकार से मिलेगा सब्सिडी

सरकार की ओर से चलाई जाने वाली किसी भी योजना में नियम व शर्तें रखी जाती है। और उसको पूरा करने पर किसानों को सब्सिडी मिलता है। इस तरह से वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्कीम के माध्यम से भी किसानों को कम खर्चे में गुणवत्ता वाली ऑर्गेनिक खाद बनाने में सहायता होती है। जिससे किसानों को उत्पादकता के साथ-साथ उन्हें मुनाफा में भी वृद्धि होता है।

इस योजना के तहत किसानों को दो तरह से सब्सिडी बेड निर्माण पर मिलेगा जिसमें आरसीसी (RCC) यानी की री-इनफोर्स्‍ड सीमेंट कंक्रीट, व एचडीपीई वर्मी बेड यूनिट को लगाकर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें कितना लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रहेगा, जानते हैं।

प्रदेश के किसानों आईसीसी वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्कीम में आधार पर 30×8×2.5 फीट बेड यूनिट आकर के आधार पर खर्च का 50% सरकार की ओर से दिया जाता है। वहीं इसके अलावा अगर किसान HDPE वर्मी बेड यूनिट का निर्माण करते हैं। तो उनको 12× 4× 2 फीट के बेड के मुताबिक अधिकतम 8 हजार रुपए सब्सिडी के तौर पर मिलता है।

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किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता

  1. आवेदन करने वाले किसान मूल रूप से राजस्थान का निवासी होना आवश्यक।
  2. आवेदक किसान के पास कम से कम चार एकड़ भूमि जिसमें उसके द्वारा बागवानी की फसल को लगाया जा सके।
  3. इसके अलावा योजना के तहत पानी, पशुधन, अपशिष्‍ट किसान के पास होना आवश्यक।
  4. किसान के पास अपना आधार, जन आधार कार्ड,बैंक पासबुक और 6 महीने से बैंक सेटेलमेंट का रिकॉर्ड।

सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन

  • किसानों को सबसे पहले आवेदन (Online From) के लिए https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर पहुंचना होगा।
  • जहां पर रजिस्टर्ड के विकल्प को दबाए और सिटीजन के ऑप्शन को भी चुनाव करें।
  • इसके पश्चात किसान को गूगल आईडी या जन आधार से लॉगिन करना होगा।
  • मिलने वाली ओटीपी (OTP) को वेरिफिकेशन किए जाने के बाद SSO ID बनाकर रजिस्ट्रेशन पूरा किया जाए।
  • वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद राज किसान (RAJ-KISAN) के विकल्प का चुनाव करें।
  • इसके बाद एप्लीकेशन एंट्री रिक्‍वेस्‍ट दबाए।
  • आधार आईडी या जन आधार को डालकर स्कीम का चुनाव करें।
  • अब आधार वेरिफिकेशन करने के बाद आवश्यक दस्तावेज जानकारी को भरकर अपलोड कर सबमिट पर दबाए।

 

 

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