सरकार की तरफ से किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दिया जा रहा है। लेकिन किसानों को अपनी भूमि में जुताई, बुवाई जैसे अधिक मुश्किल काम को आसानी व कम खर्च में इस्तेमाल होने वाले कृषि यंत्रों की अनुदान राशि लेने के लिए नियम में बदलाव किया गया है।
सरकार के द्वारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के माध्यम से आधुनिक कृषि यंत्र का लाभ किसानों को प्राप्त होगा। इसके बाद किसानों को आर्थिक मदद होगा और इनकम में बढ़ोतरी होगा।
Rajasthan Krishi Yantra Subsidy
सरकार ने इस सीजन के दौरान किसान जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करने वाले हैं उनको ही कृषि यंत्रों के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। यानी इसका मतलब है कि सभी काश्तकारों के लिए आवश्यक किया गया। विभागीय पोर्टल पर काश्तकार ऑनलाइन आवेदन 30 जून तक कर पाएंगे। राजस्थान प्रदेश के अलवर में वित्तीय सीजन के दौरान कृषि यंत्रों पर मिलने वाला अनुदान का लाभ 387 काश्तकारों को ही मिला था।
क्या क्या आवश्यक है आवेदन के लिए
जो भी किसान कृषि यंत्र का लाभ लेने के इच्छा रखते हैं तो उनके नाम पर भूमि होना आवश्यक होगा। वहीं इसके साथ ही ट्रैक्टर का पंजीयन भी होना किसान के नाम पर होना चाहिए, इसके अलावा आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। नई जमाबंदी की नकल, ट्रैक्टर का आरसी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आवश्यक है। वही कोटेशन भी आवश्यक है और कोटेशन के दौरान किसान का श्रेणी व ट्रैक्टर का बीएचपी लिखा होना चाहिए। योजना में लाभ लेने के लिए आवेदन खुद से राज किसान साथी पोर्टल या फिर ई-मित्र के द्वारा किया जा सकता है।
कृषि यंत्रों पर कितना मिल पाएगा अनुदान
किसान के मन में अब यह प्रश्न होगा कि आखिर कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान प्राप्त होगा तो बता दें कि आधुनिक कृषि यंत्रों पर मिलने वाली अनुदान राशि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमांत व महिला किसानों को 50% तक का सब्सिडी दिया जाएगा। वही जो सामान्य किसान है उनको 40% तक अनुदान मिलेगा।
किन किन कृषि यंत्र पर अनुदान
बता दे कि किसानों को पहले आओ पहले पाओ के अनुसार ही कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त होगा जिसमें कल्टीवेटर, रोटावेटर, हैरो, थ्रेसर, फर्टिलाइजर ड्रिल, प्लाऊ, रिप व बण्डफार्मर आदि सभी कृषि यंत्रों पर सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है।
राजस्थान प्रदेश के किसान पंजीकृत श्रम से ही कृषि यंत्र को खरीद करना होगा। इसके पश्चात सत्यापन होगा और अनुदान राशि जन आधार कार्ड से लिंक हुए बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक किस को एक बार में एक ही कृषि यंत्र अनुदान प्राप्त होगा।