केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से किस को अपने खेत में फसल में सिंचाई को लेकर कई तरह की योजनाएं आरंभ की गई है। जिससे किसानों को अपने फसल में सही समय के साथ-साथ आसानी से सिंचाई कर बंपर उत्पादन ले सकते हैं। इसी तरह राजस्थान प्रदेश सरकार की ओर से किसान अपने खेत में पानी को इकट्ठा किया जा सके। और वर्षा जल संरक्षण के मकसद से फार्म पौंड योजना को आरंभ किया गया।
Rajasthan Farm Pond Yojana
इस योजना के चलते किसानों को सरकार अनुदान राशि में बढ़ोतरी किया है जिसके चलते प्रदेश के छोटे किसान फार्म पौंड का निर्माण कर बंपर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। योजना में आवेदन की प्रक्रिया आरंभ हो चुका है और सरकार की ओर से गाइडलाइन भी जारी किया जा चुका है।
कितनी भूमि पर बनवा सकेंगे फॉर्म पौंड
राजस्थान प्रदेश में राजस्थान कृषि विभाग की ओर से तारबंदी योजना के पश्चात फार्म पौंड (Farm Pond) को लेकर भी गाइडलाइन जारी किया गया है। कृषि विभाग की ओर से नई गाइडलाइन की मुताबिक व्यक्तिगत किसान या सामूहिक रूप से किसान फॉर्म पौंड निर्माण करने के लिए 0.30 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है। वहीं इसके अलावा संयुक्त खरीदारी होने के चलते खुद के स्थान पर 0.30 हेक्टेयर भूमि होने की वजह से एक ही खसरे में दो फार्म पौंड अलग-अलग बनवा सकता है।
किसान अपने खेत में 2 फार्म पौंड के बीच का दूरी 50 फीट होना चाहिए। बता दें कि प्रदेश के किसान जो लघु-सीमांत हैं उनको तभी लघु-सीमांत माना जाएगा जब जन आधार में लघु / सीमांत सीडिंग होगा। किसान को अपने खेतों में फॉर्म पौंड बनाने के समय मापदंडों का ध्यान रखना जरूरी होगा।
खेत के निचले हिस्से में फार्म पौंड का निर्माण करें ताकि पानी को इक्कठा किया जा सके। इसके अलावा पानी पहुंचने व ज्यादा पानी होने के चलते निकासी की व्यवस्था भी करना होगा। खेत सड़क के किनारे पर है तो फार्म पौंड सड़क किनारे से 50 फीट की दूरी पर बनना होगा।
किसानों को अपनी भूमि में ढलान की आवश्यकता के अलावा फार्म पौंड की सुरक्षा हेतु चारों ओर से तारबंदी या फिर पक्की दीवार को पूरा करना होगा। फॉर्म पौंड के आकर की बात करें तो यह 400 से लेकर 1200 घन मीटर तक होना चाहिए। किसानों को फॉर्म पौंड का निर्माण प्रशासनिक मंजूरी दिए जाने के 60 दिनों के अंदर करना होगा। फॉर्म पौंड बनाने के बाद चेतावनी बोर्ड लगाया जाना आवश्यक होगा। किसानों को पहले आओ-पहलो पाओ के आधार अनुदान राशि मिलेगा।
किन किन किसानों को कितना मिलेगा अनुदान
कच्चा फार्म पौंड : प्रदेश में किसान अपने खेत में कच्चे फार्म पौंड का निर्माण पर मिल रही सब्सिडी अलग अलग वर्ग के मुताबिक दी जाएगी जिसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और लघु-सीमांत किसानों को लागत में 70 % यानी 73 हजार 500 रुपए, वहीं अन्य किसानों को फॉर्म पौंड की लागत का 60% यानी 63 हजार रुपए अनुदान दिया जाएगा।
प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौंड: प्रदेश के वे किसान जो प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौंड का निर्माण करने वाले हैं, और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और लघु-सीमांत किसानों को प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौंड लागत का 90% यानी 1 लाख 35 हजार रुपए, वहीं अन्य किसानों को यह अनुदान राशि 80% यानी 1 लाख 20 हजार रुपए मिलेगा। किसानों को योजना में फव्वारा या ड्रिप सिंचाई की सुविधा व जरूरी कागजात की आवश्यकता रहेगी।
आवेदन करने का क्या प्रक्रिया होगी
1). फॉर्म पौंड योजना में लाभ के लिए किसान को अपने स्वयं से राज किसान साथी पोर्टल या फिर इसके लिए अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र के द्वारा आवेदन कर पाएंगे।
2). किसानों को अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन करने के साथ प्राप्ति रसीद ऑनलाइन प्राप्त होगा।
3). किसानों को आवेदन के समय जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (नोट यह 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होगा)