सरकार को ओर से किसानों को अपनी आय में बढ़ोतरी को लेकर बागवानी फसलों की खेती किए जाने को लेकर बढ़ावा दे रही है। इसी तर्ज पर बिहार राज्य सरकार की तरफ से किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी, कृषि उत्पादन व उत्पादकता में बढ़ोतरी हो सके जिसके लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है।
Pyaj Kheti Subsidy Yojana
Onion Area Expansion Scheme: बिहार प्रदेश सरकार राज्य में प्याज क्षेत्र विस्तार योजना को वित्त वर्ष 2025-26 लेकर आरम्भ हुआ है। वहीं इस योजना में 2,02,12,500 रुपए इंप्लीमेंटेशन (क्रियान्वयन) को लेकर मंजूरी दिया गया है।
सरकार योजना का मकसद प्याज की खेती को लेकर खरीफ सीजन में क्षेत्र विस्तार किए जाने को लेकर कुल उत्पादन व उत्पादकता में बढ़ोतरी करना है। जिसकी वजह से इसका सीधा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।
बिहार राज्य में 18 जिलों में योजना को लागू किया जाएगा। ऐसे में जो किसान इन जिलों में शामिल हैं उनको प्याज की खेती करने के लिए इकाई लागत पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
किसानों को प्याज की खेती पर कितनी सब्सिडी?
राज्य सरकार की तरफ से बिहार राज्य में प्याज क्षेत्र विस्तार योजना को लेकर 18 जिलों में शुरुवात किया जाएगा। जोकि निम्नलिखित नीचे दिया गया है जैसे :-
1). बांका
2). बेगूसराय
3). भागलपुर
4). भोजपुर
5). बक्सर
6). दरभंगा
7). गोपालगंज
8). लखीसराय
9). मुजफ्फरपुर
10). नालंदा
11). पटना
12). रोहतास
13). समस्तीपुर
14). सारण
15). शेखपुरा
16). सीतामढ़ी
17). सिवान
18). वैशाली
बता दें कि प्रदेश में कृषि विभाग के द्वारा प्याज की खेती को लेकर बीज का जरूरत प्रति हेक्टेयर 10 किलो तय किया गया है। योजना में लाभार्थी किसानों को 2450 रुपए प्रति किलोग्राम बीज का वितरण होगा या फिर इसके अलावा वास्तविक दर में से जो कम में मिल जाएगा।
बता दें कि बिहार राज्य के किसानों प्याज की खेती को लेकर प्रति हेक्टेयर अनुमानित लागत राशि 24500 रुपए, जिसकी वजह से किसानों को 75% सब्सिडी राज्य सरकार से प्राप्त होगी। जिसके चलते किसानों को 18376 रुपए अनुदान राशि मिलेगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर फायदा मिलेगा। किसान को अधिकतम 5 एकड़ यानी 2 हेक्टेयर और 0.25 एकड़ यानी 0.1 हेक्टेयर को लेकर फायदा मिलेगा।
किसानों को कहां पर करना होगा आवेदन?
जो भी किसान भाई बिहार राज्य में हैं और वो प्याज का क्षेत्र विस्तार योजना के तहत अनुदान पाने के इच्छुक हैं तो फिर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। ओर यह आवेदन किसान को उद्यान निदेशालय, बिहार राज्य में विभागीय पोर्टल जो horticulture.bihar.gov.in के ऊपर करना होगा।
बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार बीज की उपलब्धता योजना के माध्यम से बिहार राज्य बीज निगम की ओर से संबंधित जिलों के अंदर सुनिश्चित किया जाएगा। जरूरी दस्तावेज की जानकारी पोर्टल पर जाने।
आवेदन करने वाले किसानों के लिए जरूरी लिंक 👉 यहां पर क्लिक करें