PM Fasal Bima Yojana Update: राज्य सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, अब 31 जुलाई तक पीएम फसल बीमा योजना में दे सकते हैं प्रीमियम, जानें पूरी डिटेल

PM Fasal Bima Yojana Update: राज्य सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, अब 31 जुलाई तक पीएम फसल बीमा योजना में दे सकते हैं प्रीमियम, जानें पूरी डिटेल

हरियाणा राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए बड़ी राहत दिया है बता दें कि राज्य सरकार की ओर से एक अधिसूचना को जारी किया गया है। जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसके जरिए खरीद 2025 को लेकर आगामी 31 जुलाई 2025 तक आवेदन कर पाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े 👉 यहां पर क्लिक करें

PM Fasal Bima Yojana Update

राज्य सरकार के इस अधिसूचना के बाद निश्चित रूप से किसानों को लाभ मिलने वाला है क्योंकि किसानों को अपनी फसल बीमा को लेकर अधिक समय प्राप्त होगा। किसानों को ज्यादा समय प्राप्त होने के चलते एक साथ अपनी ज्यादा फसलों का बीमा करवाने में भी सफलता मिलेगी।

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बताने की हरियाणा राज्य में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से इसे संबंध में जानकारी दिया गया जिसमें बताया गया है कि जिन किसानों को अपनी कपास, बाजरा, मक्का, धान की फैसले बुवाई किया गया है वह इस योजना में जुड़कर फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

हरियाणा प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया है कि किसी वजह से यदि किसान की फसल में ओलावृष्टि, बारिश, सूखे, कीट या फिर आपदा के चलते फसल में नुकसान होता है तो किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाव के लिए इस योजना में फायदा ले पाएंगे।

पीएम फसल बीमा योजना में कितना देना होगा प्रीमियम राशि

किसान अपनी खरीफ फसल 2025 में फसल बीमा योजना में प्रीमियम राशि का भुगतान प्रति हेक्टेयर में के अनुसार बीमा करवा सकते हैं, जो की निम्नलिखित नीचे राशि दिया गया है।

फसल  प्रीमियम राशि
 धान 2124.98  रुपए
बाजरा 1024.36  रुपए
मक्का 1089.74 रुपए
कपास 5435.05  रुपए

 

फसल बीमा योजना में शामिल न होने के लिए जरूरी काम 

राज्य के ऋणी किसान हैं उनके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वैकल्पिक है। जिसमें वह किसान जो पीएम फसल बीमा योजना का अपनी फसल का बीमा नहीं करवाना चाहते है। तो बाहर निकल सकते हैं। जिसके लिए ऋणी किसान को अपने संबंधित बैंक में जाकर लिखित में देना पड़ेगा।

बता दे की ऋणी किसानों को बैंक में अपने द्वारा लिखित देने को लेकर 24 जुलाई 2025 तक जानकारी दिया जा सकता है। इसके अलावा जो किसान गैर ऋणी हैं उनको योजना में फसल बीमा https://pmfby.gov.in/ पर जापहुंच कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा डाकघर, किसान बैंक, सीएससी सेंटर या AIDE ऐप के माध्यम से कर सकता है।

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