बेटी की शादी पर 71 हजार की सहायता, जानें योजना में पात्रता, आवेदन कैसे करें

हरियाणा प्रदेश सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं जिसमें प्रदेश के गरीब हुए जरूरतमंद परिवार को समय-समय पर सहायता मिलती रहती है। हालांकि इसके लिए सरकार के द्वारा अलग-अलग योजनाएं हैं और इसमें अलग-अलग नियम और शर्ते हैं जिनका पूरा करने पर लाभ प्राप्त होता है।

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana

वहीं अब हरियाणा प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवार के लोगों को अपनी बेटी के विवाह को लेकर भी हरियाणा प्रदेश सरकार ने Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana एक नई योजना को शुरू किया गया है जिसके चलते उन्हें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के चलते मदद मिलती है। बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से इस योजना के माध्यम से इस योजना में पात्र लाभार्थियों को 41000 से लेकर 71000 तक वित्तीय मदद सीधे बैंक खाते में डाला जाता है। आज के इस महंगाई के दौर में इन परिवार के लोगों को इस योजना के आरंभ होने से किसी वरदान से काम नहीं है। क्योंकि आर्थिक तंगी के चलते अपनी बेटी की शादी करना हमेशा से चुनौती भरा रहता है।

 

हरियाणा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है?

हरियाणा राज्य सरकार की ओर से आरंभ की गई योजना ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ के नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश सरकार का इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों की लिए सम्मानजनक विवाह हो इसलिए वित्तीय मदद दिया जाता है। वही इस योजना में लाभ उठाने के लिए आवेदन करने वाले को कुछ पात्रता मापदंड को पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद ही मिलने वाली सहायता राशि में खाते में सीधा प्राप्त हो जाएगा

योजना में कितनी दी जाती है राशि

बता दें कि हरियाणा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शामिल होने वाले लाभार्थियों को उनकी पात्रता के मुताबिक मिलने वाली राशि निम्नलिखित नीचे दी गई है।

1). जिन लोगों परिवार की सालाना इनकम 1.80 लाख से कम है उनको 41 हजार रुपए।

2). अगर लड़का या फिर लड़की में से एक दिव्यांग होने पर 41 हजार रुपए ।

3). वहीं अगर योजना में लड़का व लड़की दोनों दिव्यांग होने पर 51 हजार रुपए।

4). वही योजना में जो निराश्रित या विधवा महिला की बेटी व अनाथ लड़कियां हैं उनको योजना में 51 हजार रुपए सहायता दिया जाएगा।

5). वहीं इसके अलावा डीएनटी, अनुसूचित जाति (SC) या फिर टपरीवास समुदाय से जुड़े हुए परिवार को 71 हजार रुपए।

आवेदन के लिए पात्रता

प्रदेश सरकार के द्वारा आरंभ की गई हरियाणा कन्यादान योजना में लाभ के लिए आवेदन करने वाले को निम्नलिखित शर्त को पूरा करना होगा।

योजना में सबसे पहले हरियाणा का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।

योजना में सालाना इनकम परिवार की 1.80 लाख रुपए से कम होना चाहिए।

योजना में शादी होने के 6 महीने में आवेदन करना अनिवार्य होगा।

जानें आवेदन के तरीका

हरियाणा प्रदेश में शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में फायदा लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना होगा। जिसकी प्रक्रिया इस तरह से है

  • अपना आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है और पोर्टल पर लॉगिन  करना है।
  • इसके बाद विवाह पंजीकरण (Marriage Registration) के होने वाली प्रक्रिया को पूरी करें।इसके बाद विवाह शगुन योजना आवेदन के लिंक पर दबाए।
  • आवेदन में अपने श्रेणी जैसे BPL,SC, OBC या दिव्यांग के मुताबिक चुनाव करें।
  • इसके बाद पोर्टल पर मांगी गई जरूरी दस्तावेज को अपलोड करने के साथ ही सबमिट करना है।
  • इस प्रक्रिया के बाद सत्यापन होगा जो की 30 दिन के अंदर लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर हो जाएगा।

योजना में कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए

इस योजना में लाभ लेने के लिए आवेदन के समय कुछ जरूरी आवश्यक दस्तावेज जो की निम्नलिखित नीचे दिया गया।

1). अपना परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी कार्ड)

2). आवेदन करने वाले का मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

3). जाति प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST प्रमाण पत्र)

4). निवास प्रमाण पत्र

5). आय प्रमाण पत्र

6). बैंक खाता विवरण (Bank Passbook Copy)

7). लड़का या लड़की का अपना जन्म प्रमाण पत्र

8). पासपोर्ट साइज फोटो

योजना में सहायता

बता दी कि हरियाणा कन्यादान योजना के चलते बेटी के विवाह के रूप में आर्थिक सहयोग देने के अलावा गरीब परिवार की बेटियों को समझ में समझने का जीवन जीने का भी मौका मिलता है। प्रदेश सरकार के द्वारा की गई इस पहल से प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में भी गति मिलेगी। ऐसे में इस योजना में आप भी पात्र हैं और आप भी आवेदन करें सरकार से मिल रही सहायता का लाभ ले सकते हैं।

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