हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सभी सरकारी निजी अस्पताल डॉक्टरों को लिखना होगा स्पष्ट दवा और बीमारी का नाम

हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सभी सरकारी निजी अस्पताल डॉक्टरों को लिखना होगा स्पष्ट दवा और बीमारी का नाम

हरियाणा चंडीगढ़ : हमारे देश में बीते कुछ सालों में लगातार बढ़ रही बीमारियों के चलते मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और इसी में अक्सर देखा जा रहा है कि सरकारी या फिर निजी अस्पतालों में डॉक्टर के द्वारा पर्ची पर दवा का नाम की स्पेलिंग की भाषा को डॉक्टर या फिर मेडिकल स्टोर पर काम कर रहे लोगों को ही समझ में आता है। वहीं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया जिसमें मेडिकल नोट्स लिखें, जिनको मरीज आसानी से पढ़ पाए और समझ सके। इसको पूरी तरह से लागू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संबंध में एक आदेश दिया गया है।

हरियाणा राज्य में अब मौजूद सभी सरकारी व निजी अस्पताल में कार्य करने वाले डॉक्टर को मरीज की पर्ची पर दवा का नाम बड़ा और स्पष्ट शब्दों में लिखना होगा।

मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इस आदेश में यह डॉक्टर के लिए अनिवार्य किया गया है, कि उनके द्वारा लिखावट की वजह से मरीज को दवा का नाम स्पष्ट ना पढ़ने और समझने के कारण उन्हें बीमारी का सही से इलाज करवाने में कई तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर मामलों में पर्ची पर लिखे जाने वाली दवा का नाम व बीमारी का नाम इस प्रकार से लिखा जाता है जिसको केवल कुछ डॉक्टर या फिर कुछ केमिस्ट ही समझ पा रहे है।

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जानकारी के लिए बता दे कि बीते दिनों हाई कोर्ट की ओर से एक मामले की सुनवाई के चलते एक मेडिकल लीगल रिपोर्ट रखा गया जिस पर दर्ज की गई जानकारी अस्पष्ट व अपठनीय थी। जिसको पढ़ना संभव नहीं था।

और यह किसी भी नागरिक को अपने चिकित्सा स्थिति को लेकर डिटेल लेने का अधिकार उनका मौलिक अधिकार के दायरे में आता है। ऐसे में सावधान अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से भी शामिल हो सकता है। हाई कोर्ट करे से मामले की सुनवाई के दौरान सरकार को इस मामले की गंभीरता को लेने के साथ ही आदेश दिया था जिस पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए सभी चिकित्सकों को यह निर्देश जारी कर दिया हैं।

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