देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज बहुत सारे युवाओं को रोजगार की तलाश है। जिसको लेकर अभी ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि युवाओं को अपना खुद का रोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। ऐसे में युवाओं के लिए अच्छा अवसर हैं कि वे अपना खुद का रोजगार कर सकते हैं।
Gramin Yuva 10 lakh loan Yojana 2025
प्रदेश सरकार की ओर से इस योजना को लागू करने के से बेरोजगार लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकेंगे। इस योजना को काम खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, यूपी, लघु उद्योग निगम और दूसरी सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों की ओर से लागू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस योजना को लेकर उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के वरिष्ठ संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी एनपी मौर्य की ओर से मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दिया गया।
युवाओं को लोन, ट्रेनिंग और सब्सिडी का लाभ
बता दें कि मीडिया रिपोर्ट में के अनुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी एनपी मौर्य के बताए गए जानकारी अनुसार योजना के माध्यम से पात्र युवा व्यापार आरंभ करने के लिए कार्यशील पूंजी के तहत 10 लाख रुपए ऋण पर ब्याज राशि सब्सिडी मिलेगा।
इस योजना में युवाओं को सब्सिडी व ऋण के रूप में वित्तीय मदद मिलती है। इसके साथ ही पैसे के साथ योजना में लाभार्थियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की 1 अच्छी पहल जिसमे युवाओं को रोजगार के मौके बढ़ने के साथ प्रदेश में चहुंमुखी विकास होगा।
कौन कौन से कामों में लोन प्राप्त होगा
बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश सरकार की ओर से इस योजना में युवा कृषि आधारित उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी सहित अन्य ग्रामीण उद्योगों की स्थापना में व्यक्ति या फिर समूह वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है।
किन किन लोगों को माना जाएगा पात्र
एनपी मौर्य उनके मुताबिक लोग मुख्यमंत्री युवा ग्रामोद्योग योजना में आवेदन करने के इच्छुक है। उनका उम्र 18 साल से लेकर 45 साल से ज्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग से 50% उधारकर्ता होना चाहिए।
वही योजना में लाभ प्राप्त करने वाले चिन्हित लाभार्थियों को ग्रामोद्योग इकाइयों की पहचान स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता के आधार किया जाना चाहिए। और स्थानीय उपभोक्ताओं की दैनिक जरूरतों को पूरा करने वाली वस्तुओं के उत्पादन में लगने वाली इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन करने पर जरूरी दस्तावेज
योजना में आवेदन करने वाले के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, सत्यापन प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र और तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र के दस्तावेज होने चाहिए।
आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया
इस योजना में लाभ के लिए आवेदन ऑनलाइन तरीके से किया जा सकता है। जिसमें सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट (mmgrykhadi.upsdc.gov.in) पर जाएं। इसके बाद आपको एक फॉर्म प्राप्त होगा। जिसमें आपको अपनी जरूरी सभी जानकारी जैसे अपना नाम, पिता या पति का नाम, उम्र, व्यवसाय, परिवारिक आय सालाना, पता ओर कार्यस्थल का पता दर्ज करें।
दी गई जानकारी को अच्छे से चेक करने के बाद सबमिट बटन पर दबाएं। उसके बाद अब एक नया पेज ओपन होने वाला है जिसमें मांगी जाने वाली सभी जानकारी को डालें और प्रमाणित करें। अब लास्ट में आवेदन करने का फार्म जमा कर दें।
इसके बाद की प्रक्रिया को जिले में तैनात नोडल अधिकारी की चेक करने के बाद आगे बढ़ेगा। अधिक जानकारी हेतु आप जिला ग्रामोद्योग अधिकारी से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।