किसानों को गाय व भैंस पालने पर 33 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 42 लाख रुपए का लोन, जानें पशुपालन सब्सिडी योजना जानकारी
Farmers Subsidy News: मध्य प्रदेश राज्य सरकार राज्य में दूध उत्पादन में बढ़ोतरी के जरिए किसान व पशुपालकों की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित किए जाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव की ओर से बताया गया है कि मध्य प्रदेश में 50 प्रतिशत गांवों में दूध संग्रहण नेटवर्क के तहत ले जाने को लेकर रणनीति पर कार्य हो रहा है। उनकी ओर से बताया गया कि राज्य में किसान हुए पशुपालक की प्रगति को लेकर 381 नई दुग्ध सहकारी समितियों को गठन से 9,500 दुग्ध उत्पादकों को सहकारी डेयरी प्रणाली से कनेक्ट किया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े 👉 यहां पर क्लिक करें
पशुपालन सब्सिडी योजना 2025
एमपी सरकार की ओर से राज्य में पशुपालकों को सशक्त बनाए जाने के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने को ध्यान में रखते हुए डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना को आरंभ किया गया। इस योजना के जरिए 25 दुधारू पशुओं यूनिट्स का स्थापना किया जाएगा।
एक यूनिट यानी इकाई में आने वाले लागत अधिकतम 42 लाख रुपए होगा। जिसमें 33 प्रतिशत सब्सिडी दिया जाएगा। योजना में मध्य प्रदेश के रहने वाले आवेदक लाभ ले सकेंगे। वहीं इसके अलावा उनके पास डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण लिया हुआ अनिवार्य होगा।
किन किन को मिलेगा योजना में फायदा
इस योजना के तहत प्रदेश के सभी वर्ग के पशुपालकों को लेकर आरंभ किया गया है जिसमें पशुपालक का आयु 21 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है। पशुपालकों को सरकारी या फिर सरकारी नामित संस्था के द्वारा डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण अनुभव के लिए लेना पड़ेगा।
प्रशिक्षण लेने को लेकर सरकार के द्वारा अलग से निर्देश जारी किया जाएगा। लाभ लेने वाले लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन करने के अलावा प्रत्येक इकाई को लेकर न्यूनतम 3.50 एकड़ कृषि भूमि होनी है। इस योजना में लाभ लेने वाले अभी तक के नाम पर जमीन नहीं है, तो परिवार के सामूहिक जमीन पर भी किया जा सकता है, परंतु इसको लेकर अन्य सदस्यों से सहमति आवश्यक है।
किन को दिया जाएगा पहले प्राथमिकता
बता दे कि इस योजना में मौजूदा समय के दौरान दुग्ध संघ में जो पशुपालक पहले से ही दूध सप्लाई किया जा रहा है उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। दुग्ध संघ प्रोड्यूसर कंपनी प्रचलित दुग्ध मार्ग या नए दुग्ध मार्ग पर आने वाली लाभार्थियों को प्राथमिकता दिया जाएगा।
योजना में पात्रता की बात करें तो प्राप्त जानकारी के मुताबिक एक लाभार्थी के द्वारा एक या फिर इसे ज्यादा जो की अधिकतम 8 इकाई, 200 दुधारू पशु के लिए पात्रता रहेगी। लाभार्थी के द्वारा एक से ज्यादा इकाई प्राप्त करने की स्थिति में उन्नत नस्ल की गाय, संकर गाय या फिर भैंस की इकाई का चयन अपनी सुविधा के मुताबिक किया जा सकता है। लाभार्थी के द्वारा अगर तीन इकाई को लेता है स्थिति में वह अपनी मर्जी के मुताबिक है 1 उन्नत देशी गौवंश, 1 शंकर गाय व 1 भैंस की इकाई भी ले पाएंगे।
लाभार्थी की ओर से एक बार योजना में फायदा लेने के पश्चात मिलने वाला सभी लोन चुकता करता है तो उन्हें अगली बार से योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए भी पात्र माना जाएगा। लाभार्थी को यह सुविधा अधिकतम 8 इकाईयों तक मिल सकती है। वही लाभार्थी के द्वारा एक लोन से लेकर दूसरे लोन के बीच का समय कम से कम 2 वर्ष का अंतर आवश्यक होगा।
सब्सिडी और चयन कैसे होगा
बता दें कि योजना में कैपिटल सब्सिडी व ब्याज अनुदान 33 प्रतिशत सब्सिडी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए वहीं अन्य सभी वर्गों से जुड़े लाभार्थियों को 25 प्रतिशत सब्सिडी परियोजना लागत का मिलेगा। योजना में चयन की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ‘पहले आओ, पहले पाओ’ पर होगी।
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