Farmers Fencing Subsidy: किसानों की बल्ले बल्ले, खेतों के चारों तरफ लगाए जाली, सरकार से मिलेगा 1 लाख 50 हजार रुपए का सब्सिडी
किसानों को खेती में प्राकृतिक आपदा के साथ-साथ जंगली व आवारा पशु की वजह से फसलों को काफी नुकसान होता है। देश में राज्य सरकारों की ओर से कई तरह की योजनाएं जिसमें किसानों को आवारा पशु के नुकसान से बचाव को लेकर कई तरह की योजनाएं में सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इसी कड़ी में किसानों को मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से खेत के चारों ओर बाउंड्री बनाए जाने को लेकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े 👉 यहां पर क्लिक करें
Farmers Fencing Subsidy
जिसके चलते मध्य प्रदेश के किसानों को राज्य सरकार खेत के चारों तरफ से जाली लगाने को लेकर अनुदान दिया जा रहा है। ऐसे में लाभ लेने के इच्छुक राज्य के किसानों को उद्यानकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की तरफ से ऑनलाइन आवेदन मांग गया है।।
बता दे कि राज्य सरकार की ओर से आरंभ की गई राष्ट्रीय बागवानी एकीकृत विकास कार्यक्रम योजना के माध्यम से उद्यानकी फसल की भाई करने वाले किसानों को अपने खेत के चारों तरफ गेलनवाईज जाली लगाए जाने पर सब्सिडी मिलेगा। और योजना में आने वाले लागत का आधा राशि राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा।
किसानों को खेत के चारों ओर जाली पर कितना अनुदान?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस जानकारी को उद्यानिकी विभाग के आयुक्त के द्वारा कहा गया है कि उद्यानकी फसलों जिसमें फल सब्जी फूल और मसाला की फसल में जंगली जानवरों से नुकसान होता है। इससे बचाव किए जाने को लेकर योजना को लागू किया गया है।
राज्य के किसानों को विभाग के द्वारा जाली लगाई जाने पर होने वाले खर्च का आधा हिस्सा यानी 50% अनुदान दिया जा रहा है। खेत में जाली लगाने की लागत प्रति रनिंग 300 रुपए मीटर होता है। इस हिसाब से 1 हजार रनिंग मीटर का लागत 3 लाख रुपए होगी। जिसमें से राज्य सरकार 1 लाख 50 हजार रुपए की ओर से वहीं बाकी का 1 लाख 50 हजार रुपए किसान को देना होगा।
कहां पर करें किसान जाली लगाने को लेकर आवेदन?
जो भी किसान इस योजना में लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं उनको पोर्टल mpfsts.mp.gov.in के ऊपर अपना ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे हैं। इस आवेदन करने के समय पर आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, -1 खसरा या पावती और जाति प्रमाण पत्र की जरूरत रहेगी।
किसान ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया होगी और जिन किसानों का लाभ मिलेगा उनको लॉटरी के जरिए चयन जो कि तय नियम से होगा। किसान को योजना में शामिल होने या अन्य जरूरी जानकारी प्राप्त करने हेतु अपने ब्लॉक या फिर इसके लिए जिला के उद्यानिकी विभाग कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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