किसानों को अपनी खेती में सही समय पर खेती करने के साथ-साथ कम कीमत और बिना किसी दिक्कत के घर बैठे ही ई कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। वहीं इसके साथ-साथ किसानों को सिंचाई के लिए पंप वह ट्रैक्टर भी ट्रैक्टर भी खरीद पाएंगे। समय-समय पर केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों के द्वारा अपने राज्यों के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाओं को आरंभ किया है जिसमें सब्सिडी की सुविधा दिया जाता है।
Farmer Tractor Subsidy
इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी किसानों को योजना में बेहतर लाभ उठाने का मौका दिया जा रहा है। किसने की सुविधा को लेकर सरकार की ओर से एक कृषि यंत्र पोर्टल को आरंभ किया गया है। जिस पर जाकर किसान को अपना सस्ते में मशीन को खरीद के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसानों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ई-कृषि पोर्टल पर आवेदन करने के पश्चात उनको सब्सिडी का फायदा प्राप्त होगा और उनको कम कीमत में कृषि उपकरण खरीदने में भी मदद मिलेगी।
किन-किन मशीनों पर मिलेगा किसानों को अनुदान
किसानों को सब्सिडी का फायदा प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम ई-कृषि यंत्र पोर्टल आवेदन करने के बाद किसानों का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। जिसकी वजह से किसानों को अलग-अलग तरह के उपकरणों पर सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। जिसमें शामिल निम्नलिखित उपकरणों को नीचे दिया गया है।
1). ट्रैक्टर
2). पालर टिलर
3). कई कृषि यंत्र
4). बिजली व डीजल से चलने वाला सिंचाई पंप
5). ड्रिप सिस्टम
6). स्प्रिंकलर
7). रेनगन
8). सिंचाई की पाइपलाइन
रजिस्ट्रेशन पूरा करने का प्रक्रिया
योजना में किसानों को फायदा उठाने के लिए-कृषि यंत्र पोर्टल के ऊपर अपने जन सहायता केंद्र के जरिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। जिसके लिए किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन यूपीआईडीएआई (UPIDAI) के द्वारा मान्यताप्राप्त फिंगरप्रिंट स्कैनर से करना पड़ेगा।
वहीं इसके साथ ही किसान खुद के फोटो व आधार कार्ड के साथ रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करने के समय किसानों को यह घोषणा (डिक्लेरेशन) देना हुआ कि पहले सिम समय के अंदर कृषि उपकरण का लाभ प्राप्त नहीं किया है।
किसान के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन के पूरा करने और पोर्टल पर अपने क्षेत्र के अधिकृत विक्रेता की लिस्ट देखा जा सकता है। किसान रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक एसएमएस के माध्यम से एक कोड प्राप्त होगा। जिसकी सहायता से विक्रेता किसान के आवेदन को ओपन कर सकेंगे और उन्हें देखा जा सकता है।
रजिस्ट्रेशन पूरा होने के 10 दिन के अंदर खरीद आवश्यक
जिन किसानों की ओर से कृषि यंत्र खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है उनको 10 दिन के अंदर-अंदर मशीन खरीदना होगा। वहीं अगर इस समय सीमा में उपकरण को नहीं खरीद पाते हैं तो रजिस्ट्रेशन खुद से ही कैंसिल हो जाएगा।
इसके अलावा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद 6 माह तक दोबारा से नहीं कर पाएंगे। आवेदन करने पर एक वर्ष में केवल दो उपकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
किसान को अगर ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन की खरीद करना चाहते हैं। तो फिर ट्रैक्टर होना आवश्यक होगा। किसान को 5 साल के अंदर एक बार के लिए ड्रिप सिस्टम, सिंचाई पंप, रेनगन व स्प्रिंकलर को खरीदा जा सकता है वहीं बिजली पंप या डीजल पंप खरीद के लिए 7 साल में एक बार छूट मिलेगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों को योजना में फायदा दिया जा रहा है।
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