जयपुर/शाहपुरा :- किसानों को क्षेत्र में गिर रहे भूजल स्तर की वजह से परेशानी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही फार्म पौंड योजना एक वरदान से कम नहीं है। बारिश के पानी को संरक्षण करने के लिए यह एक सर्वोत्तम साधन है। इसके उपयोग से किसान अपनी जमीन में आसानी से खेती कर सकते हैं और अपने जीवन यापन को बेहतर बनाया जा सकता है। योजना में लाभ प्राप्त करने की इच्छुक किसान आवेदन कर पाएंगे। जो कि अब आरंभ हो चुका है। ऐसे वे किसान जो पात्र हैं वो अपना ऑनलाइन आवेदन योजना में शामिल होकर फायदा उठा सकते हैं।
किसानों को 90% Farm Pond Subsidy
प्राप्त जानकारी के मुताबिक बारिश जल संरक्षण के लिए किसान आपने खेत तुलाई (फार्म पॉण्ड) का निर्माण कराया जाना एक उपयोगी और महत्वपूर्ण काम है। वर्षा जल संरक्षण के उपयोग को लेकर कृषि विभाग के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है। जिसमें साल 2025-26 में अनुदान जो किसान पात्र होंगे उनको दिया जा रहा है।
फॉर्म पॉण्ड के लिए आवश्यक भूमि
किसी भी योजना में शामिल होने या फिर लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ नियम व शर्तें पूरी करनी पड़ती है। इस योजना में किसानों को अनुदान लाभ प्राप्त करने के लिए किसान के नाम पर न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर भूमि स्वामित्व व सह खातेदार होने की स्थिति में उनके हिस्सा में 1 जगह पर 0.3 हेक्टेयर भूमि स्वामित्व होना जरुरी है।
वही संयुक्त खातेदार होने को स्थिति में आपसी सहमति के साथ किसान 0.3 हेक्टेयर और 1 ही खसरा में अलग-अलग फार्म पॉण्ड पर अनुदान को लेकर भी पात्र माना जाएगा। वहीं फार्म पौंड की दूरी की बात करें तो दोनों की 50 फिट दूरी होना चाहिए।
योजना में 1 किसान को दूसरा फार्म पॉण्ड के ऊपर मिलने वाला अनुदान अन्यत्र भूमि और अन्य खसरा नंबरों के आधार पर प्राप्त होगा। किसान के द्वारा फार्म पॉण्ड निर्माण के दौरान ड्रिप संयंत्र, फव्वारा की स्थापना के पश्चात ही अनुदान मिलेगा।
किन किन दस्तावेजों की रहेगी आवश्यकता
बता दें कि किसान को फार्म पॉण्ड पर कृषि विभाग से अनुदान लेने के लिए उनके पास जनाधार कार्ड, भूमि का नक्शा, जमाबंदी नकल, लघु व सीमांत श्रेणी का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इन कागजात के बिना योजना में शामिल नहीं हो पाएंगे।
आवेदन कहां और कब तक कर सकते हैं
किसानों को फार्म पॉण्ड में आवेदन ई मित्र या फिर खुद से राज किसान साथी पोर्टल पर किसान नागरिक लाॅगिन पर जाकर जनाधार नंबर के जरिए किया जा सकता है। किसान योजना में आवेदन 30 सितंबर तक किया जा सकता है।
किसानों को फार्म पॉण्ड निर्माण में कितनी सब्सिडी
बता दें कि योजना के तहत प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व लघु, सीमांत किसानों को फॉर्म पौंड बनाने की इकाई लागत 1,05,000 में से 70% या फिर अधिकतम राशि 73500 रुपए, वहीं अन्य किसानों को फार्म पौंड बनाने का 60% या फिर अधिकतम राशि 63 हजार रुपए अनुदान राशि दिया जाएगा।
वहीं प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौंड के बनाने पर अनुदान की बात करें तो इसकी कुल लागत का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व लघु, सीमांत किसानों को 1,50,000 रुपए में 90% या फिर अधिकतम राशि 1 लाख 35 हजार रुपए का अनुदान, वहीं इसके अलावा अन्य किसानों को 80% या फिर अधिकतम 1 लाख 20 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा।
बता दें कि कृषि विभाग के दिशा निर्देशानुसार फार्म पॉण्ड का निर्माण करना होगा। किसानों के द्वारा 1200 घनमीटर या इससे अधिक आकार का फार्म पॉण्ड बनाने अधिकतम सीमा का अनुदान मिलेगा। वहीं अगर किसान की तरफ से न्यूनतम 400 घनमीटर या इससे ज्यादा आकार का फार्म पॉण्ड निर्माण करने पर प्रोरेटा बेसिस पर गणना के मुताबिक अनुदान मिलेगा।
ये कहते हैं…
बाबूलाल यादव, सहायक निदेशक कृषि विस्तार शाहपुरा के अनुसार राजस्थान प्रदेश में फार्म पॉण्ड निर्माण को लेकर ऑनलाइन आवेदन आरंभ हो चुका है। इसके लिए किसान जरूरी कागजात के साथ ई-मित्र के द्वारा या फिर राज किसान साथी पोर्टल पर अपना खुद से आवेदन किया जा सकता है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। ऐसे में जो किसान पात्र हैं उनको सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना का फायदा उठाना चाहिए।