Farm Machinery Subsidy Scheme: राजस्थान किसानों के लिए सुनहरा मौका, राज्य सरकार दे रही कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी, लाभ के लिए जल्द करें आवेदन
किसानों के द्वारा अपनी भूमि पर खरीफ सीजन की बुवाई आरंभिक दौर में चल रहा है। इस तरह किसानों को खेत में फसल बुवाई से पहले जुताई, बुवाई या फिर रोपाई के कार्य को पूरा करने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की आवश्यकता रहती है। बदलते हुए दूर के साथ किसानों को अपने खेतों में बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के साथ अधिक लाभ लेने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाता है।
Farm Machinery Subsidy Scheme राजस्थान
जिसको लेकर केंद्र के अलावा राज्य सरकारों की ओर से समय-समय पर किसानों को कृषि यंत्र पर सब्सिडी का लाभ देकर खेती को मुनाफा का साधन बनाया जा रहा है। इसी उद्देश्य के साथ राजस्थान प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को अपनी खेती के लिए कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए 40% से लेकर 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है।
किसानों को अनुदान कितना प्राप्त होगा
बता दे की राजस्थान प्रदेश में किसानों को कृषि विभाग के अनुसार राज्य सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद करने पर अनुदान दे रही है। जिसका मकसद किसानों को उन्नत कृषि यंत्र के इस्तेमाल करने के साथ-साथ उनका समय की बचत होगा और श्रम की भी बचत होती है। अब बात करें इन कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी की तो किस की श्रेणी के आधार पर अधिकतम 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा।
किन-किन किसानों को मिल सकता है लाभ
राज्य सरकार की ओर से इस योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता को निर्धारित किया गया है जिसमें आवेदन करने वाले किसान के पास खुद के नाम पर खेती करने योग्य भूमि होना जरूरी है। वही वह किसान जो अविभाजित परिवार की स्थिति में है उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में होना आवश्यक है।
अनुदान मिलेगा 3 वर्ष में 1 बार लाभ
बता दें कि ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त करने हेतु किसान के नाम टैक्टर रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। योजना में विभाग की ओर से 1 किसान को 1 किसान को 1 तरह के कृषि यंत्र पर 3 साल के समय के दौरान केवल 1 बार के लिए अनुदान मिलेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार एक वित्त वर्ष में एक किसान को 1 कृषि यंत्र सब्सिडी प्राप्त होगा। योजना में राजकिसान पोर्टल पर प्राप्त सभी आवेदनों का रैंडमाइजेशन के पश्चात ऑनलाइन वरीयता क्रम के आधार पर निस्तारण होगा।
आवेदन किस तरह से करें
विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने के लिए किसानों को अपना आवेदन ऑनलाइन राज किसान साथी पोर्टल के जरिए करना पड़ेगा। जिसमें किसान अपने खुद के द्वारा या फिर इसके अलावा नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर पहुंच कर जनआधार नंबर के जरिए अपना आवेदन पूरा किया जा सकता है। ध्यान रहे किसान आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने के साथ ही मिलने वाली रसीद ऑनलाइन लिया जा सकता है।
किन किन दस्तावेज की आवश्यकता होगी
बता दे कि किसानों को अपना आवेदन जिस समय पर करेंगे इस दौरान दस्तावेज की आवश्यकता होगा। जिसमें किसान के पास जन आधार कार्ड, 6 महीने से ज्यादा पुरानी जमाबंदी की नकल नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र जिसका फोटो कॉपी जोकि ट्रैक्टर से चलने वाले कृषि यंत्रों के लिए आवश्यक है। वही वे किसान जो लघु सीमांत श्रेणी के किसान हैं, उनको किसान का प्रमाण पत्र आवश्यकता होगा।
वही इसके अलावा राज किसान साथी पोर्टल के ऊपर किसान रजिस्टर्ड निर्माताओं व विक्रेताओं की जारी की गई सूची देख सकते हैं। सूची में दी गई लिस्ट नाम में जिनका नाम है उनसे कृषि यंत्र को खरीद किया जाता है तो अनुदान मिलेगा।
बता दें कि किसान कृषि यंत्रों का क्रय कृषि कार्यालय की तरफ से प्रशासनिक मंजूरी जारी किए जाने की पश्चात ही करें। मंजूरी जारी करने को लेकर जानकारी मोबाइल फोन पर एसएमएस या फिर इसके अलावा सम्बन्धित क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा।
किसान को बैंक खाता में सब्सिडी मिलेगा
प्रदेश में किसानों को अधिक से अधिक कृषि यंत्र अनुदान मिल पाए इसके लिए कार्यक्रम का प्रचार प्रसार को लेकर तरह-तरह की माध्यम से उपयोग हो रहा है। राजस्थान प्रदेश में किसानों के द्वारा राज किसान साथी पोर्टल के जरिए किए गए ऑनलाइन आवेदनों का दस्तावेज स्क्रूटनी होगी। इसके पश्चात प्रशासनिक मंजूरी जारी किया जाएगा।
किसानों को उनके बैंक खातों में समस्त कृषि यंत्रों का अनुदान का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। वहीं कृषि यंत्र का भौतिक सत्यापन कृषि पर्यवेक्षक व सहायक कृषि अधिकारी की ओर से होगा। सत्यापन के दौरान किसानों को इस समय परचेज बिल को दिखाना पड़ेगा।
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