Desi Gaupalan Protsahan Yojana: देशी गाय पालने पर सरकार दे रही 75% भारी सब्सिडी, लाभ लेने के लिए अभी करें आवेदन

देश में किसानों व पशुपालकों के द्वारा अपनी वेबसाइट के तौर पर पशुपालन किया जाता है जिसके चलते केंद्र के अलावा राज्य सरकारों के द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ाए जाने के साथ-साथ युवाओं को स्वरोजगार में शामिल करने को लेकर कई तरह की योजनाएं चलाई गई है जिसमें पशुपालकों को सब्सिडी के साथ-साथ लोन दिया जाता है।

Desi Gaupalan Protsahan Yojana में मिल रही सब्सिडी

इसी कड़ी में प्रदेश सरकार की ओर से एक बड़ी पहल आरंभ किया गया। जिसमें राज्य सरकार की ओर से पशुपालन को स्वरोजगार से जोड़ने के चलते किसानों व पशुपालकों के साथ ही बेरोजगारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इसी कड़ी में राज्य सरकार ने प्रदेश में देसी गाय पालन को बढ़ावा देने को लेकर देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना में किसानों व पशुपालकों को भारी सब्सिडी दिया जा रहा है।

2 से 4 देशी गाय से डेयरी बिजनेस को आरंभ करें

बता दें कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा ट्वीट पर बताए अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में इस योजना के माध्यम ऋण-सह-अनुदान व स्वलागत पर सभी वर्गों का किसान/बेरोजगार युवक व युवती को लेकर स्वरोजगार के सृजन एवं इनकम में बढ़ोतरी को लेकर 2 से 4 देशी गाय (साहिवाल, गिर, थारपारकर) /बाछी-हिफरकी डेयरी स्थापित किया जाने को लेकर योजना को चलाया जा रहा है।

किन किन किसानों को मिलेगा फायदा

वित्तीय वर्ष 2023-24 से देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना को आरंभ हुई। साल 2023/24 में 923 के दौरान भौतिक उपलब्धि थी जो कि साल 2023/24 में वृद्धि होकर 1091 हो गया।

प्रदेश में देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना का फायदा राज्य के सभी वर्गों के भूमिहीन किसान, छोटे व सीमांत किसान, गरीब रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करने वाले किसानों, शिक्षित बेरोजगारों भी ले सकते हैं। आरंभ की गई इस योजना के अंतर्गत सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया जाएगा।

कितनी भूमि की रहेगी जरूरत

बता दें कि इस योजना के माध्यम से 4 देशी गाय या बाछी- हिफरकी यूनिट स्थापित करने में कम से कम 5 कट्टा, वहीं 15 या 20 देशी गाय बाछी- हिफर की डेयरी यूनिट को लेकर न्यूनतम भूमि 10 कट्ठा या फिर लीज की जमीन हों जरूरी है। जिसमें हरा चारा को उत्पादन किया जा सके।

 

योजना में गाय खरीद के लिए कितना सब्सिडी

प्रदेश में आरम्भ हुई इस योजना के माध्यम से गाय या बाछी- हिफर डेयरी यूनिट इकाई स्थापित करने के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को 75% वहीं अन्य वर्ग के लोगों को 50% सब्सिडी दिया जाएगा।

इसके अलावा जो किसान 15 व 20 देशी गाय या बाछी- हिफर (साहिवाल, गिर, थारपारकर) का डेयरी यूनिट को लेकर सभी वर्गों के लिए 40% सब्सिडी मिलेगा।

सब्सिडी में कितना राशि मिलेगी

बता दें कि योजना में 2 दुधारू मवेशी का लागत 1 लाख 60 हजार रुपए निर्धारित किया गया है। जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 1 लाख 20 हजार रुपए वहीं शेष वर्गों के लिए 80 हजार रुपए तक सब्सिडी मिलेगा।

इसके अलावा योजना में 4 दुधारू मवेशी का लागत 3 लाख 38 हजार 400 रुपए तय किया गया है जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति को लेकर 2 लाख 53 हजार 800 रुपए वहीं अन्य वर्गों को लेकर 16920 रुपए तक सब्सिडी मिलेगा।

कहां पर करना होगा आवेदन

बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना में लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो फिर आपको गव्य विकास विभाग के वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर जाकर अपना आवेदन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरा जानकारी पढ़ सकते हैं।

 

 

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