राजस्थान सरकार दे रही योजना में बंपर सब्सिडी, किसान फार्म तालाब योजना में अंतिम दिनांक तक पाए 1 लाख 35 हजार रुपए

राजस्थान एक बड़ा प्रदेश है, जहां पर खेती तकरीबन सभी क्षेत्र में किया जाता है। लेकिन बहुत सा ऐसा क्षेत्र जहां पर बगैर पानी के सूखा रहता है। यानी यह क्षेत्र बारिश पर निर्भर है। और प्रत्येक वर्ष पानी की कमी के चलते किसानों को काफी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखकर राजस्थान सरकार के द्वारा एक पहल जो कि किसानों के लिए वरदान बन सकती है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े 👉 यहां पर क्लिक करें

किसान फार्म तालाब योजना में लाभ 

किसान के हित को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से किसान फार्म तालाब योजना (Kisan Farm Pond Scheme) जिसके चलते किसान अपने खेतों में बारिश के समय का पानी को जमा करके आने वाली फसल में सिंचाई कर सकते हैं। और खेत में तालाब बनाने से भारी मात्रा में पानी इकट्ठा करने में मदद मिलती है। वहीं सरकार के द्वारा इस पर भारी सब्सिडी दिया जाता है।

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सरकार की ओर से प्रदेश में इस योजना को आरंभ करने का उद्देश्य किसानों को सिंचाई की समस्या को कम करने के साथ-साथ भूजल स्तर को भी सुधर किया जा सके। इस योजना से किसानों को बारिश के पानी को इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। वहीं सरकार की ओर से सब्सिडी भी दिया जा रहा है। ऐसे में किसान इस योजना में लाभ लेकर अपनी फसल में सिंचाई करने हेतु पानी की समस्या से राहत मिल सकता है।

आवेदन करने का अंतिम दिनांक क्या है?

राजस्थान प्रदेश में राज्य सरकार को पानी की हो रही कमी और इससे जुड़े हुए विभागों के लिए भी चिंता का विषय बन गया। इसी समस्या से राहत देने हेतु राज्य सरकार की द्वारा किसान फार्म तालाब योजना को आरंभ किया गया। और इस योजना से किसानों के लिए बड़ी राहत का काम करेगी ऐसे में जो भी किसान योजना का लाभ लेने के इच्छा रखते हैं तो उनको 30 सितंबर से पहले आवेदन करना होगा।

इस योजना में शामिल होने वाले किसानों को खेत तालाब निर्माण को लेकर सब्सिडी के तौर पर 1 लाख 35 हजार रुपए दिया जाएगा। इस योजना में किसानों को लाभ में पात्रता की बात करें तो वह किसान जो जमीन के खुद मालिकाना हक या फिर सह खातेदार में जमीन है तो उनको अपने हिस्से में एक जगह पर 0.3 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व होना आवश्यक है

योजना में सब्सिडी को लेकर विशेष शर्तें

योजना में शामिल होने वाले किसान का अगर जॉइंट अकाउंट खाता होने की स्थिति में आपसे सहमति के चलते प्रत्येक किसान 0.3 हेक्टेयर भूमि व एक ही खसरा में अलग-अलग फॉर्म तालाब पर भी सब्सिडी लेने के लिए योग्य माना जाएगा। योजना में एक किसान को सब्सिडी दूसरे तालाब के लिए कहीं अन्य स्थान पर जमीन या खसरा नंबर के आधार पर दिया जाएगा। वहीं एक से दूसरे तालाब की दूरी 50 फीट आवश्यक है। इसके अलावा किसानों को सब्सिडी तभी मिलेगा जब तालाब बनाने पर ड्रिप या फवारा प्लांट लगाई जाने के पश्चात दी जाएगी।

 योजना से जुड़ी मुख्य बातें

  • योजना में किसान के तालाब बनाने को लेकर सब्सिडी 1.35 लाख रुपए दिया जाता है
  • राज्य सरकार की ओर से 70 प्रतिशत वहीं किसानों को केवल 30 प्रतिशत भुगतान करना पड़ेगा।
  • योजना में तालाब का आकार कम से कम 400 क्‍यूबिक मीटर होना आवश्यक है।

किन-किन किसानों को कितना सब्सिडी मिलेगा?

राज्य में किसानों को अपनी सिंचाई या आवश्यकता के अनुसार पानी की कमी का सामना न भाई इसके लिए सरकार की ओर से 1200 क्यूबिक मीटर अधिकतम आकार का कच्चा या फिर प्लास्टिक लाइन का खेत तालाब निर्माण को लेकर सब्सिडी दिया जाता है। जो की निम्नलिखित नीचे दिया गया है :-

1). कच्चा तालाब के लिए सीमांत किसान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति किसानों को सब्सिडी में 73 हजार 500 रुपए, वहीं इसी वर्ग के किसानों को प्लास्टिक लाइन के तालाब निर्माण को लेकर सब्सिडी 1 लाख 35 हजार रुपए मिलता है।

2). वहीं अन्य सभी वर्ग के किसानों को सब्सिडी के रूप में कच्चा तालाब को लेकर 63 हजार रुपए, वही 1 लाख 20 हजार रुपए प्लास्टिक लाइन की तालाब निर्माण को लेकर सब्सिडी मिलेगा।

किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगा? 

जो भी किसान इस योजना में लाभ लेने के इच्छुक हैं उनको कृषि विभाग के द्वारा किसान को जनाधार कार्ड, अपना भूमि नक्शा, जमाबंदी नकल व लघु एवं सीमांत किसान का प्रमाण पत्र आवश्यक है। योजना में फायदा उठाने को लेकर किसानों को अपना ऑनलाइन आवेदन अंतिम दिनांक 30 सितंबर तक ई मित्र या फिर राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से किसान नागरिक लॉगिन के साथ जनाधार नंबर डालकर भर सकते हैं।

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