दिल्ली में पुराने वाहनों पर सख्ती, 15 साल से अधिक आयु की गाड़ियों में नहीं डाला जा रहा डीजल पेट्रोल, पंपों पर पुलिस की तैनाती, जानें दिल्ली नए नियम

दिल्ली में पुराने वाहनों पर सख्ती, 15 साल से अधिक आयु की गाड़ियों में नहीं डाला जा रहा डीजल पेट्रोल, पंपों पर पुलिस की तैनाती, जानें दिल्ली नए नियम

आज जुलाई महीने की एक दिनांक से देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी अपडेट बता दें कि आज जो गाड़ियां 15 साल से भी अधिक पुराना हो चुका है। उनको आज घर पर ही रखना चाहिए। क्योंकि निकलने पर थोड़ा सावधानी हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े 👉 यहां पर क्लिक करें

दिल्ली नए नियम लागू

बता दें कि आज से दिल्ली में End-of-Life Vehicles (EoL) यानी कि वाहनों को लेकर तय किया गया समय सीमा पूरा हो चुका जिसको लेकर सख्त कार्रवाई आरंभ किया गया है।

गाड़ियों के मालिकों को लग रहा 10 हजार रुपए जुर्माना

बता दे कि आज से ही दिल्ली में जो पुरानी गाड़ियां डीजल से चलती हैं और 10 साल से अधिक हो चुकी है वहीं पेट्रोल से चलने वाली 15 साल से ज्यादा की गाड़ियों को सड़क पर चलने का इजाजत नहीं है। ऐसे में इन गाड़ियों में ईंधन नहीं डाला जाएगा।

इन पुराने वाहनों को लेकर दिल्ली सरकार के द्वारा डर पकड़ वह जब्त को लेकर सख्त प्रावधान लागू किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान अगर वहां पकड़ा जाता है, तो मलिक को 10 हजार रुपए तक का चालान भरना पड़ेगा। वहीं इसके अलावा जो वहां दो पहिया है और उनकी देश सीमा पूरा हो चुका है तो उनकी जब्ती किए जाने पर 5 हजार रुपए जुर्माना भरना होगा।

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तेल डालने पर रोक व पुलिस की तैनाती

बता देंगे देश की राजधानी दिल्ली में इस अभियान के तहत 350 पेट्रोल पंप को चिन्हित किया गया। जिसमें से सबसे व्यस्त पेट्रोल 100 पंपों पर दिल्ली पुलिस की टीमें तैनात रखा जाएगा। वही इसके अलावा परिवहन विभाग के अधिकारी की निगरानी में 59 पंप व 91 पेट्रोल पंप संवेदनशील जिन पर संयुक्त टीमें तैनात रहेगी। इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट व दिल्ली पुलिस रहेगी। इसके अलावा जो कम संवेदनशील 100 पेंट्रोल पंप है उनका निगरानी नगर निगम (MCD) के द्वारा कर्मचारी होंगे।

दिल्ली में चलाए जा रहे इस अभियान के लिए सरकार की ओर से साफ संदेश है कि बढ़ रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर सड़कों पर जो पुरानी गाड़ियां हैं और जहरीला धुंआ फैला रही है उनको रोका जाए।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वर्ष 2018 के दौरान अपने फैसले में डीजल 10 साल व पेट्रोल से चलने वाले 15 साल पुराने वाहनों को दिल्ली में बैन किया था। वहीं राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) की ओर से वर्ष 2014 के दौरान 1 आदेश जिसमें 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की पार्किंग सार्वजनिक स्थानों पर किए जाने को लेकर रोक लगाया गया था।

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