हरियाणा राज्य के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, राज्य सरकार दे रही शादी को लेकर अनुदान, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में करें यह काम
हरियाणा प्रदेश के रहने वाली जनता के लिए बड़ी शानदार अपडेट सामने आया है। बता दे की हरियाणा राज्य सरकार की ओर से लोगों के हितों को ध्यान में रखकर कई तरह की योजना को आरंभ किया गया है। जिसमें से एक प्रमुख योजना को आरंभ किया गया। जिसको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के नाम से जाना जाता है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में लाभ
हरियाणा प्रदेश में सरकार के द्वारा आरंभ की गई इस योजना के तहत विवाह के दौरान आर्थिक मदद दिया जाता है। जिसकी वजह से विवाह में होने वाले खर्च को पूरा करने हेतु लाभार्थियों को सहायता प्राप्त हो सके।
लेकिन हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का फायदा केवल उन लोगों को ही प्राप्त होगा। जिनके द्वारा अपनी शादी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 6 माह के अंदर ई-दिशा पोर्टल करवाया गया हो।
योजना के जरिए आर्थिक मदद के तौर राशि
1). प्रदेश के वे लोग जो अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति के बीपीएल सूची में जुड़े हुए परिवारों को अनुदान के रूप में 71 हजार रुपए मिलेगा।
2). इसके अलावा जो बेसहारा महिलाएं, विधवाएं, बीपीएल सूची में शामिल व अनाथ बच्चे के अलावा जिनका आमदनी 1.80 लाख रुपए वार्षिक से नीचे है। उनको योजना में अनुदान 51 हजार रुपए दिया जाएगा।
3). वही प्रदेश के बीपीएल सूची के अनुसार सामान्य या फिर पिछड़े वर्ग से संबंधित परिवार को अनुदान 31000 रुपए।
4). इसके साथ ही वे जो अनुसूचित जाति या फिर विमुक्त जाति परिवार जिनका आमदनी 1.80 लाख रुपए वार्षिक में कम होने पर अनुदान 31000 रुपए।
5). वहीं वे लोग जो विवाहित जोड़ा में से 1 या फिर दोनो में से कोई भी 40 प्रतिशत तक या इससे ज्यादा यदि विवाहित जोड़े में से कोई एक या दोनों 40 दिव्यांगता को अनुदान 51000 रुपए मिलेगा।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में लाभ के लिए किस तरह करें आवेदन?
- सबसे पहले योजना में लाभ के इच्छुक आवेदक को राज्य सरकार की आधिकारिक ई-दिशा पोर्टल (e-disha.gov.in) को खोले।
- शादी के 6 माह के अंदर अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करवाए
- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को लेकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने या फिर पोर्टल के जरिए सीधा भरना होगा।
जरूरी कागजात को अपलोड करना
योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु अपनी शादी प्रमाण पत्र या फिर विवाह का अन्य वैध दस्तावेज जरूरी है। इसके अलावा पहचान पत्र के अनुसार वोटर आईडी, या फिर आधार कार्ड होना चाहिए। वही अपने परिवार से बीपीएल कार्ड या फिर आय प्रमाण पत्र, लागू होने पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना होगा। सभी जानकारी को अच्छे ओर सही तरीके से भरने के पश्चात फॉर्म सबमिट करना होगा।
आवेदन पत्र के भरे जाने पर इससे संबंधित अधिकारी के द्वारा आपके द्वारा दिए गए सभी दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन की प्रक्रिया पूरा करने के पश्चात बैंक खाते में अनुदान राशि डाल दी जाएगी।
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