हरियाणा राज्य सरकार से सरकारी जमीन के कब्जाधारकों को सौगात, इस वर्ष के पहले बना है मकान, मिलेगा मालिकाना हक

हरियाणा प्रदेश में वे लोग जो सरकारी जमीन पर कब्जा किया उनके लिए बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बाते है कि हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से उन लोगों को जो सरकारी जमीन पर कब्जा है। उनको मालिक बनाए जाने को योजना को तैयार किया गया है।

सरकारी जमीन के कब्जाधारकों को सौगात

राज्य के वे लोग जो कि पंचायती या फिर सरकारी जमीन के ऊपर साल 2004 से पहले अपना घर बना चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों को अपना आवेदन किए जाने के दौरान वर्ष 2004 से पहले बना हुआ मकान के होने का कोई प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। वही इसके अलावा अगर कोई भी इस दौरान गलत तरीके के साथ आवेदन को जमा करवाते हैं तो फिर कब्जेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा।

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अवैध कब्जेदार करे ये कार्य

हरियाणा की मौजूदा नायब सैनी सरकार की ओर से इस तरह के लोगों के लिए अब भूमि का मालिक बनाए जाने को लेकर नीति बनाया गया है। वे लोग जो कि पंचायती भूमि पर साल 2004 से पहले ही अवैध कब्जा का मकान बना लिया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक आगामी जनवरी 2026 तक अवैध कब्जेदारों के द्वारा आवेदन जमा कराना होगा। अवैध कब्जेदार के द्वारा अपना आवेदन करने के दौरान ही यह भी बताकर स्पष्ट करना होगा। कि उनका अवैध कब्जा जो कि पंचायत के करीब कृषि याेग्य भूमि, अकृषि योग्य भूमि, खेल का मैदान, चारागाह भूमि, कुम्हारदाना, अस्पताल, पशु अस्पताल, आबादी, मस्जिद, मंदिर, खाद गड्ढा, स्कूल, जोहड़, कब्रिस्तान, पंचायत घर, शवदाह गृह या रास्ताजात भूमि पर है।

उनके द्वारा बनाया गया घर मकान, स्कूल, जोहड़ की खुदाई, कब्जा सड़क, या फिर अस्पताल के बाधा में तो नहीं बनाया गया है। उनके द्वारा अपने मकान जो कि 2004 से पहले बनाया जा चुका है तो लगाए गए बिजली का मीटर उनके नाम, वही पानी के कनेक्शन लग चुका है तो बिल होना। कनेक्शन प्राप्त होने की दिनांक कौन सा है।

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