हरियाणा फैमिली आईडी में बदलाव, नया नियम लागू आधार के साथ करना होगा यह अपडेट
हरियाणा प्रदेश में प्रदेशवासियों के लिए फैमिली आईडी से संबंधित एक बड़ा अपडेट प्राप्त हुआ है। बता दे राज्य सरकार की ओर से अब नई फैमिली आईडी बनवाने जाने को लेकर नया नियम जारी किया गया है। ऐसे में अगर आपको भी नया फैमिली आईडी बनवाना चाहते हैं तो आपके पास अपना आधार कार्ड में हरियाणा के रहने का पता होना आवश्यक है। इसके बगैर आप फैमिली आईडी को लेकर आवेदन नहीं कर पाएंगे।
हरियाणा फैमिली आईडी में बदलाव
मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश में फैमिली आईडी बनवाई जाने को लेकर आधार कार्ड के सहित वोटर आईडी कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, एसएलसी व डीएमसी में से कोई भी एक प्रूफ के तौर पर देना होगा। हरियाणा प्रदेश तभी नया परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी को बनवा पाएंगे।
आधार कार्ड से जुटाई जायेगी जानकारी
बता दे की नागरिक संसाधन सूचना विभाग के द्वारा परिवार पहचान पत्र को कैसे बनाया जा सकता है। जिसको लेकर विभाग के द्वारा व्यवस्था किया जाता है। बता दें कि आधार कार्ड के माध्यम से फैमिली आईडी को बनाने के लिए अब पूरी डिटेल लिया जाएगा। जिसमें आपका दिया गया नाम, आपका एड्रेस जो की आधार कार्ड से जुड़ता है। ऐसे में अगर आप आधार कार्ड में पता हरियाणा के रहने का नहीं है तो आपके फैमिली आईडी नहीं बनवा पाएंगे। इसको लेकर आपको अपने एड्रेस में सबसे पहले बदलाव करवाना पड़ेगा।
पता चेंज के पश्चात फैमिली आईडी के लिए होगा अप्लाई
ऐसे में अगर आप किसी भी स्थान पर हरियाणा प्रदेश के जिलों में कार्य कर रहे हैं। और आप यहां की सरकारी सेवाओं का फायदा उठाना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने आधार कार्ड पता चेंज करवाना पड़ेगा। इसके पश्चात फैमिली आईडी को प्राप्त करने के लिए अप्लाई किया जा सकता है।
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