राजस्थान किसानों के लिए खास है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, जानें इस योजना में लाभ लेने के लिए पूरी जानकारी
राजस्थान प्रदेश में ज्यादातर लोग कृषि के क्षेत्र में काम पर निर्भर रहते हैं। जिसकी वजह से सरकार की ओर से यहां के किसानों की आर्थिक सुरक्षा दिए जाने को लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता रहती है। इसी तर्ज पर राजस्थान प्रदेश सरकार के द्वारा एक कारगर योजना को आरंभ किया गया।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना डिटेल
जिसको मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के नाम से जाना जाता है। राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों व खेतिहर मजदूरों को होने वाली किसी भी तरह की आपदा या दुर्घटना के बाद आर्थिक सहायता दिया जाना है। जिसकी वजह से किसानों व खेतिहर मजदूरों को मुश्किल समय के दौरान आर्थिक तौर से असहाय नहीं हो।
योजना शुरू करने का उद्देश्य
राजस्थान प्रदेश में इस तरह की योजना को आरंभ करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों, खेतिहर मजदूरों व कृषि संबंधित कार्य करने के दौरान दुर्घटना के बाद आर्थिक मदद किया जाता है।
ऐसे में किसानों के द्वारा कोई भी तरह से अपने खेत पर काम करने के समय मृत्यु होने पर या फिर इसके अलावा किसी भी प्रकार से कोई अंग के नुकसान होने की स्थिति में किया जाता है। योजना में लाभ सभी किसानों को व खेतिहर मजदूर प्राप्त कर सकते हैं। उनका राजस्थान प्रदेश मूल निवासी होना आवश्यक होगा व खेती करने में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होना चाहिए।
किस प्रकार से उठाए लाभ
- योजना में शामिल होने वाले लाभार्थी का न्यूनतम उम्र 15 साल से लेकर 70 साल तक होना आवश्यक होगा।
- इसका लाभ किसान, खेतिहर मजदूर के साथ खेती के कार्य से संबंधित श्रमिक होना चाहिए।
- वहीं कृषक पंजीयन पोर्टल पर नाम दर्ज होना आवश्यक।
आर्थिक मदद में कितनी राशि मिलेगा
सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस योजना में लाभ देने को लेकर अलग-अलग परिस्थितियों के मुताबिक अलग-अलग राशि को तय किया गया है जिसमें उदाहरण के तौर पर बताया जाए तो अगर कोई खेत में कार्य करते हुए मृत्यु हो जाता है तो उसको 5 लाख रुपए तक आर्थिक मदद में मिलता है। वहीं इसके अलावा 2 लाख रुपए स्थाई अपंगता में दिया जाता है। 50 हजार रुपए आंशिक विकलांगता व 10 हजार रुपए की राशि गंभीर चोट लगने की स्थिति में इलाज को लेकर दिया जाता है। मिलने वाली राशि का लाभ लाभार्थी के अकाउंट में सीधा जारी किया जाता है।
किस तरह से करें आवेदन
1). योजना में लाभ लेने हेतु सबसे पहले राजस्थान कृषक साथी योजना पोर्टल को ओपन करें।
2). अभी तक यह रजिस्ट्रेशन आपके द्वारा नहीं किया गया है जल्द करें।
3). किसी भी तरह से दुर्घटना होने पर स्थानीय कृषि अधिकारी, पटवारी या फिर इसके अलावा तहसील कार्यालय पर जाकर जानकारी देना होगा।
4). बताए गए फॉर्म को सही से पूरा जानकारी के साथ भरने व इसमें जरूरी कागजात में व्यक्ति का आधार कार्ड, बैंक पासबुक व मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा।
5). किए गए आवेदन की पुष्टि होने के पश्चात मिलने वाला राशि बैंक खाते में सीधा डाला जाएगा।
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