Agriculture Subsidy: किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, कुआं खुदवाने पर मिलेगा 5 लाख रुपए, अभी करें आवेदन

देश में केंद्र व राज्य सरकारों ने किसानों को अपनी खेती में बंपर उत्पादन प्राप्त करने हेतु व आमदनी में बढ़ोतरी को लेकर बहुत सारी योजनाएं आरंभ किया गया है। जिसका एक सीधा उद्देश्य यह है कि किसान की आमदनी में बढ़ोतरी किया जाए। इस प्रकार से किसानों को सिंचाई को लेकर कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं।

Agriculture Subsidy

इसी तर्ज पर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण किसानों को अपनी फसल में सिंचाई को लेकर बड़ी खुशखबरी दिया गया है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने मनरेगा या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से किसानों को दी जाने वाली 4 लाख रुपए कुआं खोदने का सब्सिडी के राशि में बढ़ोतरी करते हुए अब 5 लाख रुपए का सब्सिडी दिया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा लिया गया ये निर्णय के साथ किसानों को आर्थिक मदद के तौर पर अधिक राहत के साथ-साथ खेती में सिंचाई करने का बेहतर साधन भी प्राप्त होगा।

किसानों सिंचाई व्यवस्था में मजबूती के साथ ही खेती को बढ़ावा

राज्य सरकार का मकसद अधिक से अधिक किसानों को अपने खेतों में सिंचाई करने के दायरे को बढ़ाना है ताकि किसानों को अपनी खेती में अधिक उत्पादन किया जा सके। और उनकी आय में वृद्धि हो सके।

इसी कड़ी में किसानों को मनरेगा योजना के तहत वे अपने खेत में कुआं खुदवाए जाने को लेकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना में लाभ लेने हेतु किसान ग्राम पंचायत में अपना आवेदन करने के पश्चात पात्रता जांच होने पर चयन होता है। किसान के बैंक खातों में कुआं बनाए जाने पर सब्सिडी की राशि सीधी डाली जा रही है।

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योजना में किन किन किसानों को फायदा होगा?

बता दें कि महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के तहत  आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर किसानों को फायदा दिया जाएगा। जिनके पास सीमित संसाधन मौजूद हैं। ऐसे में प्रदेश के वे किसान जो अनुसूचित जाति व जनजाति किसान, विकलांग व्यक्ति का परिवार, महिला प्रधान परिवार, बीपीएल परिवार, छोटे या सीमांत किसान व इंदिरा आवास योजना में शामिल लाभार्थी किसानों को सहायता मिलेगा।

योजना में लाभ के लिए पात्रता क्या है?, आवश्यक शर्तें

राज्य के किसानों को अगर इस योजना में लाभ को लेकर आवेदन करने के इच्छुक हैं तो फिर उनको कुछ जरुरी शर्तें को पूरा करना होगा। जो कि नीचे दिया गया है।

1). कृषि भूमि 1 एकड़ किसान के पास कम से कम हो।

2). पेयजल का कुआं बना हुआ है, उससे 500 मीटर दूर होना आवश्यक है।

3). 2 कुआं में खुदवाने के बीच में कम से कम बीच का दूरी 250 मीटर तक होना चाहिए। परंतु इसमें पिछड़े वर्ग व बीपीएल के लिए आवश्यक नहीं है।

4). वहीं दर्ज सातबारा रिकॉर्ड में कोई भी पूर्व कुएं का डिटेल नहीं होना आवश्यक है।

5). आवेदन करने वाले किसान के पास मनरेगा का जॉब कार्ड आवश्यक होगा।

आवेदन को कहां करना होगा?

प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस योजना के माध्यम से फायदा लेने के लिए जो  महाराष्ट्र राज्य के किसान पात्र हैं उनको अपने गांव की ग्राम पंचायत में पहुंच कर अपने आवेदन को जमा कराए।

किसानों के द्वारा जैसे ही आवेदन को पूरा करने का प्रक्रिया हो जाएगी। उसके पश्चात जिन किसानों को चयनित होने वाला है, उनको ही कुआं खुदवाने का मंजूरी दिया जाएगा।  जैसे ही कार्य को पूरा पूरा किया जाएगा किसान के बैंक खाते में सब्सिडी का राशि भेज दिया जाएगा।  योजना से संबंधित किसान को कोई भी तरह की आवश्यक सहायता या फिर जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने ग्राम सेवक या फिर इससे संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

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