Haryana Sarkari Yojana: विधवा महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर, सरकार से मिलेगा 3 लाख रुपए का ऋण, जानें पूरा जानकारी
Charkhi Dadri: हरियाणा प्रदेश में राज्य सरकार की तरफ से बच्चों, बुजुर्गों से लेकर कई तरह की योजनाएं आरंभ किया गया है। ताकि योजना के माध्यम से पात्र लोगों को लाभ मिल सके। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण को लेकर भी हरियाणा विधवा अनुदान योजना (Haryana Vidhva Anudan Yojana) को आरंभ किया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. मुनीश नागपाल की ओर कहे अनुसार जिसकी वजह से योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का राशि ऋण बैंक के जरिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रदेश में योजना का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर व सामाजिक स्थिति को मजबूत करना है।
Haryana Sarkari Yojana
हरियाणा प्रदेश की इस योजना में जिनकी पारिवारिक आय 3 लाख रुपए होने या इससे भी कम होने पर पात्र माना जाएगा। योजना के तहत 18 से लेकर 60 साल तक को पात्र बनाया गया है। योजना का फायदा उठाने के बाद महिलाओं को अपना स्वयं का काम आरंभ कर आत्मनिर्भर बना जा सके।
हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक राजकुमार के कहे अनुसार महिला हरियाणा प्रदेश की स्थाई निवासी होने के साथ-साथ पहले किसी ऋण मामले में डिफाल्टर न होना चाहिए।
कौन कौन से कार्य कर सकती है महिलाएं
बता दें कि प्रदेश में हरियाणा महिला विकास निगम की विधवा अनुदान योजना के माध्यम विधवा महिलाओं को ब्यूटी पार्लर, ऑटो रिक्शा, डेयरिंग, टेलरिंग, अचार बनाने, सैलून, पापड़ बनाने, आइसक्रीम को यूनिट, टिफिन सर्विस, बिस्कुट बनाने, फूड स्टॉल, हलवाई का दुकान, स्कूल यूनिफार्म सिलना की तरह कार्य आरंभ कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज जमा करवाए
पात्र महिलाओं को योजना के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी कागजात जैसे :-
1). आवेदन पत्र
2). पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
3). आधार कार्ड, राशन कार्ड
4). रिहायशी प्रमाण पत्र
5). परिवार पहचान पत्र
6). अनुभव प्रमाण पत्र
7). प्रोजेक्ट रिपोर्ट
8). पासपोर्ट साइज फोटो
9). टनिंग प्रमाण पत्र
बताए गए सभी दस्तावेज की 2-2 कॉपी की जरूरत होगी।
नोट :- हरियाणा प्रदेश की विधवा महिलाओं को योजना के जुड़ी ज्यादा जानकारी प्राप्त करने हेतु हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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