MP Farmers Krishi Yantra Subsidy: राज्य सरकार से किसानों को न्यूमेटिक प्लांटर के साथ 3 तरह के कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी, जानें पूरा तरीका

MP Farmers Krishi Yantra Subsidy

Krishi Yantra Anudan Yojana 2025: देश में किसानों अपनी खेती व किसानी के लिए कार्य में बेहतर सुविधा के उद्देश्य से केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों के द्वारा कई तरह की योजनाएं को आरंभ कर किसानों को सब्सिडी का लाभ कृषि यंत्रों पर फायदा दिया जा रहा है।

MP Farmers Krishi Yantra Subsidy

वहीं राज्य सरकार के द्वारा इसी क्रम में हैप्पी सीडर, न्यूमेटिक प्लांटर व सुपर सीडर यानी Happy Seeder, Pneumatic Planter व Super Seeder को लेकर कृषि यंत्र अनुदान योजना में सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। जिसको प्राप्त करने के लिए किसानों को आवेदन करना पड़ेगा।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए स्कीम के माध्यम से इच्छुक किसान को आवेदन करने पर कम कीमत पर खरीद कर सकते हैं। ऐसे में किसानों को इस योजना में लाभ के रूप में कितना सब्सिडी मिलेगा, आवेदन कहां पर करें, आवेदन करने हेतु जरूरी कागजात व आवेदन करने का पूरा डिटेल से संबंधित सभी सवालों के जवाब जानें…

कितना मिलेगा कृषि यंत्रों के ऊपर सब्सिडी लाभ

बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा कृषि यंत्र अनुदान योजना के माध्यम से किसानों को कृषि यंत्रों पर 40 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत का सब्सिडी दिया जाता है। प्रदेश के किसानों को अलग–अलग कृषि यंत्रों पर होने वाली लागत मूल्य का सब्सिडी मिलेगा। राज्य के वे किसान जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व लघु एवं सीमांत वर्ग से आते हैं उनको सब्सिडी 50% दी जा रही है। इसके अलावा जो किसान सामान्य वर्ग से संबंधित हैं उनके लिए अनुदान का लाभ 40% तक दिया जा रहा है।

वहीं किसानों को कृषि यंत्रों पर दिया जा रहा सब्सिडी को लेकर सही व सटीक डिटेल प्राप्त करने के लिए ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E–krishi Yantra Anudan Portal) पर दिए गए कैलकुलेटर के इस्तेमाल किया जा सकता है।

आवेदन के दौरान कितना धरोहर राशि जमा करवाए

योजना का लाभ लेने से पहले किसानों को आवेदन करने के साथ-साथ तय राशि का डिमांड ड्राफ्ट (Demand Draft/DD) को लगाना अनिवार्य होगा। बता दें कि किसानों को डिमांड ड्राफ्ट अपने जिला सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा।

आवेदन को बगैर डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होगा। इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट की निर्धारित राशि में से कम मान्य नहीं होगा। बगैर विचार के ही आवेदन को निरस्त होगा।

इस प्रकार से आप भी कृषि यंत्रों के लाभ प्राप्त के इच्छुक है तो आपको विभाग की तरफ से डिमांड ड्राफ्ट की निर्धारित की गई राशि का अवश्य लगाना चाहिए। जिसके लिए किसानों को स्कीम के माध्यम से कृषि यंत्र को लेकर धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट कितना बनवाना होगा। जो कि नीचे दिया गया है।

1). न्यूमेटिक प्लांटर के लिए डिमांड ड्राफ्ट राशि 10,000 रुपए

2). हैप्पी सीडर के लिए डिमांड ड्राफ्ट राशि 4500 रुपए

3). सुपर सीडर के लिए डिमांड ड्राफ्ट राशि 4500 रुपए

आवेदन में किन किन दस्तावेजों की जरूरत रहेगी

किसानों को स्कीम के तहत कृषि यंत्र सब्सिडी के फायदे के लिए आवेदन करने के समय पर जिन जिन दस्तावेजों की जरूरत रहेगी। जो कि नीचे दिया गया है।

1). किसानों को डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जो निर्धारित राशि का होना चाहिए।

2). आवेदन करने वाले किसान का अपना आधार कार्ड

3). बैंक खाता की जानकारी के लिए पासबुक का पहला पेज

4). मोबाइल नंबर (जिसमें जरूरी सूचना व ओटीपी को एसएमएस से प्राप्त होगा)

5).  किसानों को ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र के लाभ प्राप्त के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड (आरसी)  होना चाहिए

6).  किसानों को बी 1 का कॉपी , खसरा/खतौनी की जरूरत रहेगी।

किसान को आवेदन किस तरह से करना होगा

एमपी राज्य में किसान कृषि अनुदान योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र अनुदान यानी कृषि यंत्र सब्सिडी (Krishi Yantra Subsidy) पर प्राप्त करने के तरीके को ऑनलाइन किया जा चुका है।

बता दें कि मध्यप्रदेश के जो भी किसान ऊपर बताए गए कृषि यंत्रों के लिए सब्सिडी का फायदा उठाना हैं तो आपको ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल यानी https://farmer.mpdage.org/Home/Index पर विजिट करें और आवेदन को पूरा करें।

वे किसान जो पोर्टल पर पंजीकृत पहले ही किया जा चुका है। उनको आवेदन करने के लिए आधार OTP के जरिए लॉगिन कर प्रस्तुत कर पाएंगे। इसके अलावा वे किसान जो पहली बार यानी नया आवेदन करने वाले हैं उनको पहले से बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के जरिए पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। वही पंजीयन को लेकर प्रक्रिया पोर्टल पर आरंभ है।

एमपी के किसान अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन (MP Online) या फिर सीएससी सेंटर (CSC) में पहुंच कर पूरा कर सकते हैं।

ज्यादा जानकारी को लेकर कहां पर करें संपर्क

कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy) में मांगे गए आवेदन के समय पर किसानों को अगर किसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो कृषि अभियांत्रिकी विभाग से नंबरों/मेल के जरिए संपर्क कर सकेंगे।

संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी

आफिस काम्पलैक्स (कार्यालय परिसर), बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – ४६२०२३ (462023)

दूरभाष क्रमांक :- 0755-4935001

वैकल्पिक नंबर :- 0755-4935002

ई-मेल आईडी (Email ID) का पता :- dbtsupport@crispindia.com

योजना में जुड़े आवश्यक लिंक

आधिकारिक वेबसाइट :- https://farmer.mpdage.org/Home/Index

आवेदन करने के लिए लिंक :- https://farmer.mpdage.org/Registration/AadharVerification

जिलेवार सहायक कृषि यंत्री के सूची का लिंक – https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf

Share this content:

Previous post

Dhan Ki Variety Details: धान की खेती करने वाले ध्यान दें, आपके क्षेत्र में आती है बाढ़, तो लगाए ये 3 किस्म मिलेगा शानदार उत्पादन

Next post

Crop Loan Update: हरियाणा प्रदेश के किसानों को नायब सरकार से मिली बड़ी राहत, कर्ज के ब्याज वसूलने का आदेश में बदलाव

You May Have Missed

error: Content is protected !!