Rajasthan Kisan Samman Pension Yojana: राजस्थान प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, राज्य सरकार देगी हर वर्ष मिलेगा 13 हजार 800 रुपए पेंशन
देश में किसान की उन्नति हो और उनकी आय में बढ़ोतरी को लेकर देश में केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार के द्वारा भी कई प्रकार से लाभकारी व कल्याणकारी योजनाओं को आरंभ किया गया। इन योजनाओं का मकसद किस को सीधा लाभ पहुंचाना है। इसी के तर्ज पर प्रदेश सरकार की ओर से भी राज्य में लघु व सीमांत किसान को लेकर एक राहत देने वाली विशेष योजना को आरंभ किया गया।
स्कीम के माध्यम से राज्य के किसानों को सहायता राशि के तौर पर 13 हजार 800 रुपए हर साल प्राप्त होगा। लघु व सीमांत किसान के वर्ग में से आप भी है तो आपको भी इस योजना के बारे में जानना बहुत जरूरी जानकारी प्राप्त होना चाहिए। ऐसे में आप इस रिपोर्ट में योजना के बारे में पूरी जानकारी जान पाएंगे…
क्या है लघु व सीमांत किसानों के लिए योजना
बता दे की देश में केंद्र व राज्य सरकार की कई कल्याणकारी योजना जिसमें किसानों को लाभ मिल रहा है इसी कड़ी में अब राजस्थान सरकार के द्वारा भी
राजस्थान कृषक सम्मान पेंशन योजना (Rajasthan Farmer Honor Pension Scheme) आरंभ किया गया है। इस स्कीम दूसरे नाम यानी लघु व सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना से भी जाना जाता है।
बता दे की राजस्थान प्रदेश में इस स्कीम के चलते प्रत्येक महीने एक निश्चित पेंशन पात्र किसानों को दिया जाता है। राजस्थान प्रदेश सरकार के द्वारा उठाया गया यह कदम बुजुर्ग किसानों के लिए आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में बड़ा फैसला है।
बता दे कि इस स्कीम का फायदा केवल लघु व सीमांत वर्ग के किसानों को ही प्राप्त होगा। और सरकार की ओर से निर्धारित किए गए नियमों के मुताबिक की किसानों को पहचान व पेंशन की पात्रता से ही तय होगा।
योजना में किसानों को पेंशन कितनी मिलेगी
राजस्थान प्रदेश सरकार की तरफ से आरंभ किया गया कृषक सम्मान पेंशन योजना (Rajasthan Kisan Samman Pension Yojana) के जरिए हर महीने 1150 रुपए पत्र किसानों को आर्थिक सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से उनके सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगा। इसी प्रकार हर किसान को स्कीम के जरिए प्रत्येक साल में टोटल आर्थिक मदद के तौर पर 13800 प्राप्त होगा।
योजना में पात्रता व शर्ते क्या रहेगी
राजस्थान प्रदेश के किसानों को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से इस योजना में कुछ पात्रता व शर्तें भी तय किया गया है। जिसके मुताबिक की योजना का फायदा पहुंचाया जाएगा। जोकि निम्नलिखित नीचे दिया गया है जैसे :-
1). केवल वो किसान जो राजस्थान प्रदेश के स्थाई निवासी ही आवेदन करना।
2). आवेदन के लिए आयु पुरुष किसान व महिला किसान का न्यूनतम आयु क्रमशः 58 व 55 होना चाहिए।
3). वे किसान जो लघु या सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं।
4). आवेदन करने वाले किसानों के पास खुद का जमीन होना। जिसको लेकर जिलेवार सीमा तय किया गया है।
योजना में शामिल जिलेवार भूमि सीमा निर्धारण
प्रदेश सरकार की ओर से सही किसानों को की फायदा हो पाए इसको लेकर योजना में प्रत्येक जिले के मुताबिक जमीन का अधिकतम सीमा को तय करते हुए सुनिश्चित किया गया है। जो नीचे देख सकते हैं।
बाड़मेर | 1.50 हेक्टेयर | 10.00 हेक्टेयर |
जैसलमेर | 1.50 हेक्टेयर | 10.00 हेक्टेयर |
बीकानेर | 1.50 हेक्टेयर | 7.00 हेक्टेयर |
नागौर | 1.50 हेक्टेयर | 7.00 हेक्टेयर |
जालौर | 1.50 हेक्टेयर | 7.00 हेक्टेयर |
पाली | 1.50 हेक्टेयर | 7.00 हेक्टेयर |
चूरू | 1.50 हेक्टेयर | 7.00 हेक्टेयर |
जोधपुर | 1.50 हेक्टेयर | 7.00 हेक्टेयर |
झुंझुनूं | 1.50 हेक्टेयर | 3.00 हेक्टेयर |
अजमेर | 1.50 हेक्टेयर | 3.00 हेक्टेयर |
उदयपुर | 1.50 हेक्टेयर | 3.00 हेक्टेयर |
डूंगरपुर | 1.50 हेक्टेयर | 3.00 हेक्टेयर |
बांसवाडा | 1.50 हेक्टेयर | 3.00 हेक्टेयर |
अन्य सभी जिले | 1.00 हेक्टेयर | 2.00 हेक्टेयर |
किन किसानों को नहीं दिया जाएगा फायदा
प्रदेश सरकार ने किसानों को फायदा देने वाली इस योजना में सभी किसान शामिल नहीं होंगे। और यह योजना केवल बुजुर्ग किसानों को लेकर आरंभ किया गया था। परंतु इसमें भी कुछ ऐसे व्यक्ति बाहर रहने वाले हैं।
जो भी व्यक्ति पहले से ही अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना जिसमें लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जैसे तलाकशुदा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन व विशेष योग्यजन पेंशन योजना शामिल हैं। इस स्कीम में सभी शर्ते पूरा करने के बाद भी इनको पात्र नहीं माना जाएगा।
किस प्रकार से योजना में करें आवेदन
ऐसे में जो भी किसान योजना को लेकर पात्र रखते हुए भी आप स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है तो फिर आपको अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र, ई–मित्र केंद्र या फिर स्थानीय पंचायत कार्यालय के जरिए इस योजना के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
योजना में लाभ के लिए आवेदन करने पर जरूरी कागजात
सरकार ने राजस्थान कृषक सम्मान पेंशन योजना (Rajasthan Kisan Samman Pension Yojana) में लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन के समय पर किन किन आवश्यक दस्तावेजों का जरूरत होगी नीचे दिया गया है।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति का अपना जन्म प्रमाण–पत्र या वोटर आईडी (जिसमें आयु प्रमाण)
- आवेदन करने वाले व्यक्ति का निवास प्रमाण–पत्र
- जमीनी दस्तावेज (जिसमें पट्टा/खसरा/खतौनी)
- आवेदन करने वाले का बैंक खाता का डिटेल
- इसके अलावा आधार कार्ड
ज्यादा जानकारी लेने के लिए संपर्क करें
जानकारी के लिए बता दें राजस्थान प्रदेश सरकार के द्वारा लघु व सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना को आरंभ किया गया। इस स्कीम में राज्य के किसानों को कृषक सम्मान पेंशन योजना का फायदा दिया जा रहा है। इस योजना में लाभ प्राप्त करने वाले किसानों को और ज्यादा डिटेल या फिर ऑनलाइन आवेदन को लेकर किसान राजस्थान ऑफिशल वेबसाइट ssp.rajasthan.gov.in के ऊपर पहुंच कर कर पाएंगे।
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