Rajasthan Jevik Khad Subsidy: राजस्थान सरकार की जैविक खाद के लिए बड़ी योजना, किसानों को इकाई लगाने पर 50% सब्सिडी, जानें आवेदन का तरीका

Rajasthan Jevik Khad Subsidy: राजस्थान सरकार की जैविक खाद के लिए बड़ी योजना, किसानों को इकाई लगाने पर 50% सब्सिडी, जानें आवेदन का तरीका

राजस्थान प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों को बैल के द्वारा खेती करने को लेकर सालाना 30 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। इसके अलावा अभी सरकार के द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए इसको लेकर योजना को आरंभ किया गया है।

Rajasthan Jevik Khad Subsidy

जिसके चलते जो किसान जैविक खाद (Organic Fertilizer) को तैयार करने वाले को सहायता राशि के तौर पर 10 हजार रुपए दिया जाएगा।

गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना को आरंभ किया

राजस्थान प्रदेश में किसान व पशुपालकों को सशक्त बनाने के मकसद से बजट में घोषणा को अंजाम दिया जा रहा है। प्रदेश में गौवंश के जरिए जैविक खाद उत्पादन किए जाने को लेकर कृषि विभाग के द्वारा
‘गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना’ (Goverdhan Organic Fertilizer Scheme) को आरंभ किया गया है। जिसके माध्यम से वर्मी कंपोस्ट इकाई को लगाकर वर्मी कंपोस्ट को जैविक खाद से जैविक खेती को उपयोग में लाया जा सकता है।

वर्मी कंपोस्ट इकाई के लिए किसानों को प्रोत्साहन

प्रदेश में विभाग की ओर से इस योजना में किसानों को वर्मा कंपोस्ट इकाई लगाने को लेकर लागत का 50% या फिर अधिकतम 10000 रुपए प्रति इकाई पर अनुदान प्राप्त हो सकेगा। जिसको लेकर कुछ शर्ते भी तय किए गए हैं।

योजना में क्या क्या पात्रता व शर्ते

  • जो किसान आवेदन करें उनके पास तीन गोवंश कम से कम होना चाहिए
  • कृषि योग्य भूमि का किसान के नाम पर स्वामित्व का होना आवश्यक है।
  • वही किसान के खुद नाम पर जमीन ना हो तो फिर भू स्वामित्व में नोशनल शेयरधारक का प्रमाण पत्र होना चाहिए
  • वही मंदिर भूमि के संरक्षक के आधार पर पुजारी भी आवेदन किया जा सकता है
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कैसे करें योजना में फायदे के लिए आवेदन

जो इस योजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक हैं उनको ई-मित्र या फिर अपने खुद से राजकिसान साथी पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन किया जा सकता है। वही आवेदन के समय कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी जिसमें जन आधार नंबर व SSO आईडी के द्वारा आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा किस के पास जमाबंदी की नकल होना चाहिए जो की 6 महीने से अधिक पुराना नहीं हो। इसके अलावा आवेदन को पूरा करने के पश्चात सभी सूचना मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए प्राप्त होगा।

  बता दें कि इस योजना में किसानों के लिए आवेदन की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया गया है और आवेदन पत्र को ऑनलाइन स्क्रूटनी के अवधि के दौरान कोई भी त्रुटि पाया जाता है तो आवेदन करने वाली किस को पास मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा सूचित किया जाएगा जिसकी पूर्ति के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। आवेदन करने वाले किसान वर्मी कंपोस्ट इकाई को जिला अधिकारी या फिर इसके प्रतिनिधि के द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाएगा।

किस प्रकार से अनुदान दिया जाएगा

  • आवेदन ऑनलाइन करने के पश्चात अधिकारी के द्वारा 7 दिन के भीतर ही ऑनलाइन स्क्रूटनी करेंगे।
  • आवेदनों का चुनाव पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होने वाला है।
  • योजना में पात्र किसानों का प्री वेरिफिकेशन किए जाने के 10 दिन में ही पत्रावली प्रस्तुत करना होगा।
  • किसान वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने का लोकेशन भी पोर्टल पर दर्ज करना होगा
  • 10 दिन में Pre Verification प्रशासनिक मंजूरी जारी करना होगा।
  • अगर 45 दिन के भीतर काम को पूरा नहीं किया जाता तो प्रशासनिक मंजूरी निरस्त की जाएगी
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नोट :- किसानों को वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित करने पर अनुदान को लेकर योजना के बारे में पूरी जानकारी पोर्टल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।

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