Haryana Solar Pump Subsidy: किसानों को चाहिए सोलर पंप पर 75% सब्सिडी, 21 अप्रैल तक मिलेगा मौका, जल्द करें आवेदन

देश में आज के इस बदलते हुए दौर में भी किसानों को अपनी भूमि में सिंचाई की सुविधा को दिए जाने को लेकर और साथ ही फसल उत्पादन में हो रहे खर्च को कम किया जाए इसके लिए सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसको लेकर देश भर में “पीएम-कुसुम” योजना को चलाया जा रहा है।

Haryana Solar Pump Subsidy

किसानों को अपनी फसल में अच्छा उत्पादन और कम खर्च के साथ लाभ देने की उद्देश्य से हरियाणा प्रदेश सरकार की ओर से भी किसानों को सोलर पंप पर अनुदान दिए जाने को लेकर इच्छुक किसानों से आवेदन मांगा गया है। किसानों को योजना के तहत 3 प से लेकर 10 एचपी तक सोलर पंप पर सब्सिडी प्राप्त होगा। जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

किसानों को किसी भी तरह की योजना में लाभ लेने से पहले उनके नियम व शर्तों को अच्छे से जानकारी लेना चाहिए। बता दे कि इस योजना की तहत मिलने वाली किसानों को सोलर पंप पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं तो वे किसान जिनके पास पहले से ही कृषि पंप कनेक्शन है तो उनको बिजली कनेक्शन बंद करवाना पड़ेगा। वहीं इसके अलावा भी किसान जिन्होंने बिजली कनेक्शन को लेकर आवेदन किया गया और अनु अभी तक बिजली का कनेक्शन प्राप्त नहीं हुआ है उन किसानों को योजना में शामिल करने में प्राथमिकता दिया जाएगा।

सोलर पंप सब्सिडी योजना की महत्वपूर्ण बातें

1). योजना के माध्यम से किसानों को 3HP से लेकर 10HP तक का सोलर पंप सेट के साथ 75% अनुदान राशि दी जाएगी।

2). वे किसान जो बिजली आधारित कनेक्शन (UHBVN/DHBVN) को लेकर पहले आवेदन कर चुके हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर सौर ऊर्जा पम्प के कनेक्शन प्राप्त होगा। परंतु उनको सोलर पंप सब्सिडी योजना में लाभ के लिए मौजूदा बिजली कनेक्शन को छोड़ना होगा।

3). साल 2019 से साल 2023 तक वे किसान जिन्होंने 1HP से 10 HP तक का बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल को लेकर Discom (UHBVN/DHBVN)  को लेकर आवेदन किया गया है। उनको सोलर पंप सेट पर सब्सिडी दिए जाने के लिए प्राथमिकता मिलेगी।

4).  योजना में लाभ देने के लिए इस वर्ष  लक्षित लाभार्थियों को परिवार की सालाना इनकम व भूमि के अनुसार चयन किया जाएगा।

5). सोलर पंप सेट को लगवाने के लिए किसानों को अपने खेत में केवल बोर करना होगा। बाकी का सभी कार्य सोलर पंप लगाने का कंपनी के द्वारा किया जाएगा।।

6). वे किसान जिनके द्वारा 20-02-2024 से लेकर 05-03-2024 तक व 11-07-2024 से 25-07-2024 तक सभी पुराने आवेदन करने वाले को छोड़कर सभी लोगों को फिर से नया आवेदन करना पड़ेगा। वहीं इसके अलावा किसानों के द्वारा लाभार्थी हिस्सा जमा नहीं किया गया है। लाभार्थी हिस्सा जमा के बगैर आवेदन आवेदन को रद्द माना जाएगा।

7). वहीं वे आवेदक जिन के द्वारा 20-02-2024 से लेकर 05-03-2024 तक व 11-07-2024 से 25-07-2024 तक आवेदन किया गया था। उनको फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। उनको केवल पुराना आवेदन  प्राप्त चालान के मुताबिक अपना लाभार्थी हिस्सा जमा कराया जाएगा।

आवेदन के लिए किन किन कागजों की आवश्यकता व पात्रता

किसानों को सरकार के द्वारा पीएम कुसुम योजना में लाभ दिए जाने को लेकर कुछ मापदंड तय किया गया है। जिसको पूरा करने के बाद किसानों को योजना का फायदा मिलेगा। जिसके लिए किसानों के पास जरूरी कागजात की आवश्यकता होगी। जो कि इस तरह से है :-

  • परिवार पहचान पत्र (family identity card)
  • आवेदन करने वाले परिवार के नाम पहले से सोलर पंप कनेक्शन न हो।
  • आवेदन करने वाले किसान के नाम बिजली आधारित पंप न हो।
  • जो किसान आवेदन करें उनके नाम पर कृषि भूमि की जामबंदी/ फ़र्द हो आवश्य है।
  • जिन गांव में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के मुताबिक भूजल स्तर 100 फीट से भी नीचे गिर गया है। सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप या स्प्रिंकलर) प्रणाली स्थापित जरूरी हैं। वहीं के लिए भूमिगत पाइपलाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का होना अनिवार्य होगा।
  • वे स्थान जहां पर किसान धान की फसल उगाते है। वहां पर HWRA की रिपोर्ट के आधार पर भू जल स्तर 40 मीटर से भी नीचे गिर चुका है उन किसानों को योजना में पात्र नहीं माना जाएगा।
  • साल 2019 से साल 2023 तक वे किसान जिनके द्वारा 1HP से 10HP तक बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल को लेकर Discom (UHBVN/DHBVN) में आवेदन किया गया था। उनको प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप कनेक्शन को लेकर
  • योजना में वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2023 तक जिन किसानों ने भी 1 एचपी से 10 एचपी तक के बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के प्राथमिकता प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन में बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल की आवेदन संख्या साथ में डालें।

किसान को सोलर पंप सब्सिडी आवेदन कहां पर करें

बता दें कि प्रदेश के किसान जो सोलर पंप सब्सिडी के इच्छुक हैं उनको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। जिसके लिए हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल saralharyana.gov.in किया जाएगा। इसके लिए आवेदन का अंतिम दिनांक 21 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर पाएंगे।

जो किसान अपने खेत में सिंचाई के लिए सोलर पंप सेट सब्सिडी के लिए आवेदन कर रहे हैं वे सरल पोर्टल के जरिए अपनी आवश्यकतानुसार  सोलर पम्प की क्षमता और अपनी पसंद की कंपनी का चयन कर सकते हैं।

जिसके पश्चात लाभार्थी हिस्सा जमा करना होगा। वहीं किसान अपना रिकॉर्ड को लेकर लाभार्थी हिस्सा जमा करने का प्रमाण अपने साथ रखे। किसानों को सर्वे के दौरान किसानों को ज़मीन फर्द, जमा किया गया लाभार्थी हिस्सा प्रमाण, चयनित कंपनी को देना होगा।

इसके अलावा किसानों को हरियाणा सरकार द्वारा लागू सोलर पंप की सब्सिडी 2025/26 के नियम व शर्तें की पूरी डिटेल विभाग के वेबसाइट hareda.gov.in पर देखा जा सकता है। वहीं किसान इसके अलावा ज्यादा जानकारी लेने के लिए आपने अपने जिला के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में परियोजना अधिकारी या सहायक परियोजना अधिकारी या नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग कार्यालय में संपर्क करें। जिसके लिए 9 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक कर सकते हैं।

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