Agriculture News: किसानों के लिए बड़ी राहत, नकली बीच व कीटनाशक बेचने पर 5 लाख के जुर्माना के साथ 3 साल की सजा

हमारे देश में अधिकतर किसानों के द्वारा खेती से अपने जीवन जी रहे हैं लेकिन आज की इस बदलते हुए दौर में किसानों को कई तरह की सुविधा सरकार के द्वारा मिलने के बावजूद भी किसानों की इनकम नहीं बढ़ पा रहा जिसमें उनको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिसमें से एक चुनौती नकली बीज व कीटनाशक बन गया। हालांकि सरकार के द्वारा समय-समय पर इस पर कई तरह के प्रबंध और ध्यान दिया जा रहा है।

जानें क्या हैं Agriculture News

इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण के साथ-साथ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश में अब नकली बीच में कितना बेचने वाली कंपनियों के साथ-साथ विक्रेताओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई किया जाएगा जिसका सीधा फायदा किसानों को पहुंचेगा।

बता दे कि प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले के जरिए ऐसे में कोई भी कंपनी या विक्रेता दोषी पाया जाता है तो उसको 6 माह से 3 वर्ष तक की सजा के साथ-साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

नया कानून के जरिए सजा व जुर्माना दोनों

बता दे की हरियाणा प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से बीज (हरियाणा संशोधन) अधिनियम व कीटनाशी (हरियाणा संशोधन) विधेयक को विधानसभा में पेश किया गया है। जिसके चलते यदि अगर किसी कीटनाशक या बीज निर्माता कंपनी को दोषी होने का आरोप साबित होगा तो उनको पहले अपराध करने पर 2 वर्ष तक की सजा और 3 लाख रुपए का जुर्माना किया जा सकता है। वहीं इसके अलावा कंपनी के द्वारा फिर से पाया जाता है तो फिर 3 वर्ष तक की सजा के साथ ही 5 लाख रुपए तक का जमाना किया जाएगा।

राज्य सरकार के द्वारा पेश किए गए नए कानून में यदि कोई दुकानदार प्रथम बार दोषी पाया गया उनको 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक की सजा के साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही दूसरी बार दोषी पाए जाने पर उनको 2 वर्ष तक की सजा के साथ 2 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा।

किसानों को उठाना पड़ता है भारी नुकसान

हरियाणा प्रदेश में नकली व मिलावटी बीज के उत्पादन व बिक्री कुछ सालों में काफी वृद्धि हुआ। बता दे कि कई बीज उत्पादक वह विक्रेता की ओर से अच्छे बीज में खराब व निम्न गुणवत्ता वाले बीजों को एक साथ मिलाकर बेचा जाता हैं। जिसके चलते किसानों को अपनी फसल में भारी नुकसान होता है। इसके अलावा नकली कीटनाशक की वजह से भी फसलों पर प्रतिकूल असर रहता है। जिसके चलते कृषि उत्पादकता में गिरावट आने के साथ-साथ किसानों को आर्थिक संकट का सामना भी होता है।

पुरानी प्रणाली की कमियाँ

पहले से बनाए गए कानून के मुताबिक अगर कोई भी दोषी पाया जाए तो उसमें केवल 500 रुपए तक का जुर्माना व दूसरी बार दोषी होने पर 6 महीने की सजा और 1 हजार रुपए का जुर्माना होता था। वही बनाई गई इस प्रणाली में कई तरह की कमियां जिसके चलते कंपनियां व विक्रेता को और से फायदा उठाते थे।

वहीं अब सरकार की ओर से बनाई गई इस नए कानून के पश्चात सख्त सजा के साथ-साथ जुर्माना का भी प्रावधान किए गए। जिसके चलते किसानों के हितों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ नकली बीच व कीटनाशक के बिक्री को रोकथाम करने में सहायता मिलेगा।

यह कदम क्यों है आवश्यक?

प्रदेश सरकार के द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया है, ताकि किसानों को नकली कीटनाशक में बीज से बचाव हो सकें। हरियाणा प्रदेश में कृषि का एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था का भाग है। और प्रदेश में किसान अपने जीवन यापन में कृषि पर निर्भर रहते है।

किसानों को नकली कितना बीज के चलते भारी नुकसान देखा जा रहा है राज्य सरकार की ओर से इस परेशानी को हल करने के लिए सख्त कानून को बनाया गया है जिसके चलते कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी होने के साथ-साथ किसानों को सुरक्षा महसूस होगा।

राज्य सरकार की ओर से लिए गए इस सा खत फैसला कृषि विकास के लिए एक बड़ा कदम जिसके चलते नए कानून में दोषियों को कड़ी सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लागू किया जाएगा। ऐसे में किसानों के लिए एक बड़ी राहत मिलने के साथ-साथ कृषि के क्षेत्र में सुधार आने और किसानों को उनकी कड़ी मेहनत का भी सही से रिजल्ट मिलेगा।

 

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