Rajasthan Tarbandi Scheme: फसल को आवारा पशुओं से करें बचाव, तारबंदी योजना में 75000 किसानों को अनुदान का लाभ

देश भर के तकरीबन सभी हिस्सों में किसानों की आवारा पशुओं, जंगली जानवरों के द्वारा नुकसान देखा जाता है। इसके बचाव के लिए किसान तारबंदी का इस्तेमाल कर कुछ हद तक नुकसान से बचाव हो सकता है। जिसको लेकर केंद्र के अलावा राज्य सरकारों के द्वारा समय-समय पर तारबंदी पर सब्सिडी दिया जा रहा है।

Rajasthan Tarbandi Scheme में अनुदान

ऐसे ही पहल राजस्थान सरकार के द्वारा पहले भी किया जा चुका है। और अब राज्य सरकार की ओर से खेतों में तारबंदी को लेकर प्रदेश में एक योजना को चलाया जा रहा है। बता दें कि राजस्थान प्रदेश की उद्योग मंत्री के. के. बिश्नोई की ओर से 21 मार्च 2025 को विधानसभा में बताया गया कि इस साल बजट के दौरान 30000 किलोमीटर तारबंदी को लेकर 75000 किसानों को अनुदान प्रदान किया जाएगा इसके लिए 324 करोड रुपए का प्रावधान किया गया।

बता दे की राजस्थान विधानसभा में पहले से पूछा गया सवाल का जवाब दिया। जिसमें उद्योग मंत्री की ओर से कहने के अनुसार तारबंदी को लेकर सामूहिक आवेदन को लेकर कम से कम 5 हेक्टेयर भूमि की अनिवार्यता को घटकर 2.5 हेक्टर भूमि किए जाने के संबंध में परीक्षण करवा कर किसान के कल्याण में फैसला किया जाएगा।

बीते वर्ष 216 करोड़ रुपए तारबंदी को लेकर प्रावधान

प्रदेश के उद्योग मंत्री की ओर से विधानसभा में इससे जुड़े प्रश्न के जवाब में बताया गया कि साल 2024-25 के दौरान 20 किलोमीटर तारबंदी के लिए 50 हजार किसानों को लेकर 216.80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था

बता दें कि विधायक कैलाशचन्द्र मीणा ने पहले मूल प्रश्न किया जिसका लिखित जवाब में उद्योग राज्य मंत्री के द्वारा कहे अनुसार राजस्थान प्रदेश की विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में साल 2023/24 के दौरान तारबंदी के लिए 467 आवेदन प्राप्त हुआ। इनमें से 177 आवेदन स्वीकृत किया गया। वहीं 290 आवेदन को योजना में दिशा-निर्देशानुसार किसानों का पात्र न होने के चलते निरस्त कर दिया गया। इसी तरह पॉली हाऊस को लेकर 27 आवेदन प्राप्त हुआ। इन आवेदन में 10 को स्वीकृत किया गया वहीं 17 आवेदन लक्ष्य सीमित होने के कारण लम्बित हैं।

किसानों को तारबंदी में मिलेगा कितना अनुदान

जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान प्रदेश सरकार की तरफ से अभी 400 रनिंग मीटर तारबंदी लगाने के लिए सामान्य वर्ग किसान के लागत का 50%, लघु एवं सीमान्त किसान के लिए 60% अनुदान दिया जाता है। इसके वे किसान जो सामुदायिक आवेदन करते हैं जिसमें 10 या फिर इससे ज्यादा किसान के समूह को कम से कम 5 हेक्टेयर भूमि पर तारबंदी करने के लिए लागत का 70% अनुदान दिया जाएगा।

Floating WhatsApp Button WhatsApp Icon
error: Content is protected !!