महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, सरकार देगी 5 लाख रुपए लोन, जल्द शुरू करें अपना बिजनेस
हरियाणा राज्य सरकार की ओर से शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई तरह कि योजना को शुरू किया गया है। जिसमें एक नई योजना मातृशक्ति उद्यमिता योजना (Haryana Matrushakti Udyami Yojana) को लागू किया गया। जिसके चलते प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक स्थिति में योजना के तहत सुधार लाने में बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त होगा। यानी हरियाणा की महिलाओं को इस योजना के चलते ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
मातृशक्ति उद्यमिता योजना कौन सी महिला शामिल
हरियाणा प्रदेश में इस योजना के लागू होने के बाद जिन महिलाओं के परिवार की हर वर्ष इनकम 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, उन्हें लाभ दिया जाएगा। बता दें कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिला उद्यमी के आयु की बात करें तो यह 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक होना चाहिए। उनको हो पात्र माना जाएगा। इस योजना में जो महिला आवेदन करने वाली है उनको पहले से किसी रन का डिफाल्टर नहीं होना आवश्यक है।
इस योजना में विशेष रूप से यह देखने योग्य बात है कि इस योजना के तहत हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से समय पर किस्त का भुगतान करने पर 3 साल तक 7% ब्याज अनुदान राशि दिया जाएगा।
महिलाएं कौन कौन से काम कर सकती हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना के माध्यम से महिलाओं को ई रिक्शा, थ्री व्हीलर, यातायात वाहन के तहत चलने वाले ऑटोरिक्शा, टैक्सी, छोटा समान ले जाने वाले वाहन, पापड़ बनाना, सैलून, टेलरिंग, आचार बनाना, ब्यूटी पार्लर, टेल, हलवाई की दुकान, बुटीक, आइसक्रीम बनाने का यूनिट, फोटो कॉपी दुकान, बैग बनाना, फूड स्टॉल, बैग बनाना, बिस्कुट बनाना, हैण्डलूम, कैटींन सर्विस आदि कार्य शुरू कर सकती हैं।
कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होना चाहिए
महिलाओं को योजना में लाभ उठाने के लिए विभाग की ओर से कुछ दस्तावेज ऑनलाइन भी जमा करना होगा। महिलाओं को जरूरी दस्तावेज जैसे आवेदन करने वाली महिला का राशन कार्ड, आधार कार्ड, रियासी प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, दो फोटो पासपोर्ट साइज, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या अनुभव का प्रमाण पत्र और इसके अलावा प्रोजेक्ट रिर्पोट होना चाहिए।
अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें
बता दे कि इस योजना में हरियाणा प्रदेश की महिलाएं लाभ लेने के इच्छुक हैं तो उनको योजना से जुड़ी हुई अधिक जानकारी के लिए निगम कार्यालय जिला प्रबंधन हरियाणा महिला विकास निगम ,(पंचकूला) आफिस में सम्पर्क कर सकते है।
बता दें कि इस योजना में शामिल होने वाली महिलाओं को डेयरिंग, उद्योग विभाग की तरफ से सूची में शामिल किया गया नकारात्मक गतिविधियों व केवीआईबी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां को शामिल किया गया है।
योजना में आवेदन कैसे करें?
इस योजना में शामिल होने की लिए महिलाओं को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से आवेदन कर सकती हैं।
ऑफलाइन एप्लीकेशन
योजना में इच्छुक महिला हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय में पहुंचकर आवेदन किया जा सकता है। 2585271
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म
बता दें की योजना में पूरी जानकारी प्राप्त करने व ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। प्रदेश की महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार की मातृशक्ति उद्यमिता योजना आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 1 बड़ा कदम उठाया है।
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